August 4, 2025 7:31 pm
ब्रेकिंग
राज्य और पेंशनरों के हित में धारा 49 को विलोपित होना जरूरी - नीलकंठ टेकाम दिल्ली: 350 किस्म के आमों की प्रदर्शनी में दिखी भारत की झांकी…एलजी वीके सक्सेना ने किया उद्घाटन भूतेश्वर नाथ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का बोलेरो वाहन पलटा, दो की मौत, तीन गंभीर घायल बाल संप्रेषण गृह में किशोर आरोपित का फिल्मी गाना देखते वीडियो वायरल, सुरक्षा पर सवाल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होगी जोरदार बारिश, बिजली गिरने के भी आसार... IMD की चेतावनी दो दिन से पानी की किल्लत से जूझ रहे 10 हजार से अधिक लोग, टंकी की सप्लाई ठप होने से हाल बेहाल राज्योत्सव पर मिलेगा नया विधानसभा भवन, 52 एकड़ में हो रहा निर्माण, जानें क्यों है खास छत्तीसगढ़ में मनमाना किराया वसूली पर लगेगा शिकंजा, नियम न मानने पर टूरिस्ट बसों का परमिट होगा कैंसल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 151 लापता बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर बिलासपुर में 21,992 राशन कार्ड संदिग्ध, खाद्य विभाग ने शुरू की जांच
उत्तरप्रदेश

हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, अब जाएगी विधायकी

माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी के हेट स्पीच मामले में आज मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में फैसला सुनाया जाना है. विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि अब अब्बास अंसारी की विधायकी जाएगी. जज डॉ के पी सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी एमएलए कोट ने सजा सुनाई है.

साल 2022 में चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास और उमर हाजिर हुए. मामले को देखते हुए कोर्ट परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बढ़ा दी गई है. बता दें, सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी. इसी के तहत आज फैसला सुनाया गया है. इसी के तहत ये फैसला सुनाया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

विधायक अब्बास का ये मामला साल 2022 के विधानसभा चुनाव का है. चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पुरा इलाके में एक जनसभा आयोजित की गई थी. इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर विवादित बयाान दिया था. आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को सत्ता में आने के बाद हिसाब-किताब करने की धमकी दी, जिसे हेट स्पीच माना गया. इस भाषण को लेकर मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी. लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आया है.

अब्बास 2 महीने पहले ही आए थे जमानत पर

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास 2 महीने पहले ही जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए थे. सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई थी. अब्बास अंसारी पर आपराधिक गतिविधियों और अवैध वित्तीय लेन-देन में संलिप्त रहने के आरोप थे. ED ने उनके खिलाफ जांच कर मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. इसी मामले में नवंबर 2022 से जेल में बंद थे. अब एक और मामले में फैसला आने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा.

Related Articles

Back to top button