August 4, 2025 7:02 pm
ब्रेकिंग
राज्य और पेंशनरों के हित में धारा 49 को विलोपित होना जरूरी - नीलकंठ टेकाम दिल्ली: 350 किस्म के आमों की प्रदर्शनी में दिखी भारत की झांकी…एलजी वीके सक्सेना ने किया उद्घाटन भूतेश्वर नाथ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का बोलेरो वाहन पलटा, दो की मौत, तीन गंभीर घायल बाल संप्रेषण गृह में किशोर आरोपित का फिल्मी गाना देखते वीडियो वायरल, सुरक्षा पर सवाल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होगी जोरदार बारिश, बिजली गिरने के भी आसार... IMD की चेतावनी दो दिन से पानी की किल्लत से जूझ रहे 10 हजार से अधिक लोग, टंकी की सप्लाई ठप होने से हाल बेहाल राज्योत्सव पर मिलेगा नया विधानसभा भवन, 52 एकड़ में हो रहा निर्माण, जानें क्यों है खास छत्तीसगढ़ में मनमाना किराया वसूली पर लगेगा शिकंजा, नियम न मानने पर टूरिस्ट बसों का परमिट होगा कैंसल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 151 लापता बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर बिलासपुर में 21,992 राशन कार्ड संदिग्ध, खाद्य विभाग ने शुरू की जांच
दिल्ली/NCR

‘तू है क्या चीज, बाहर मिल…’ कोर्ट में महिला जज को वकील ने दी खुली धमकी, क्या है कहानी?

दिल्ली के द्वारका कोर्ट में महिला जज को धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दोषी और उसके वकील ने खुले कोर्ट में महिला जज को धमकी और गालियां दी हैं. दोषी अपने पक्ष में फैसला कराना चाहता था. इसके लिए उसने अपने वकील को भी निर्देश दिए थे. इस बीच आरोपी पर जज के ऊपर सामान फेंकने का भी आरोप है. कोर्ट के 2 अप्रैल के आदेश में महिला जज ने घटना को दर्ज किया है.

आरोपी 63 साल का रिटायर्ड सरकारी टीचर राज सिंह है. वह चेक बाउंस मामले में दोषी पाया गया है. द्वारका कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) शिवांगी मंगला ने उसे दोषी ठहराया था. उसे अगले सुनवाई की तारीख पर धारा 437ए सीआरपीसी के तहत जमानत बांड भरने का निर्देश दिया. इसके बाद आरोपी और उसके वकील पर महिला जज को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. जज ने कहा है कि वह महिला आयोग में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगी.

मिली धमकी- तू है क्या चीज, बाहर मिल…”

कोर्ट के 2 अप्रैल के आदेश में दर्ज है कि आरोपी राज सिंह ने महिला जज शिवांगी मंगला से कहा, तू है क्या चीज बाहर मिल, देखते हूं कैसे जिंदा घर जाती है. जज शिवांगी मंगला ने अपने आदश में लिखा है कि वह आरोपी के खिलाफ महिला आयोग दिल्ली में शिकायत दर्ज करेंगी. उन्होंने लिखा है कि “मैं हर परिस्थिति में न्याय के पक्ष में खड़ी हूं और आरोपी द्वारा दी गई धमकी और उत्पीड़न के खिलाफ उचित कदम उठाऊंगी.”

वकील को दिया कारण बताओ नोटिस

जज शिवांगी मंगला ने अपने आदेश में लिखा है कि दोषी ठहराए जाने के बाद, आरोपी और उसके वकील ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया. उन्होंने उनसे अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव भी डाला. आरोपियों ने जज को धमकी दी कि वे उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे और जबरन उनका इस्तीफा लेंगे. जज ने दोषी के वकील अतुल कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

Related Articles

Back to top button