March 3, 2026 6:51 am
ब्रेकिंग
मनेंद्रगढ़ में मिनी राजस्थान! चंग की थाप पर फाग गीतों ने बांधा समां, देखें होली महोत्सव की तस्वीरें सतना में 'पिज्जा' खाते ही होने लगी उल्टी! वेज मंगाया था और मिला नॉनवेज, आउटलेट को भरना होगा 8 लाख का... ईरान-इजराइल युद्ध का असर: छुट्टी मनाने दुबई गए 4 परिवार वहां फंसे, अब नहीं हो पा रहा कोई संपर्क! 'कुछ लोग जीवन जीते हैं, कुछ उसे देखते हैं...' पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस पर कसा यह तंज? खामनेई की हत्या पर भड़की कांग्रेस: 'बाहरी शक्ति को सत्ता बदलने का अधिकार नहीं', खरगे का कड़ा रुख बहराइच में कलयुगी बेटे का खौफनाक तांडव: आधी रात को मां-बाप समेत 4 को काट डाला, वजह जानकर कांप जाएगी ... जीजा ने बीवी को मारकर नाले में फेंका, साले ने ऐसे खोला राज! कानपुर से सामने आई दिल दहला देने वाली घट... श्मशान घाट पर हाई वोल्टेज ड्रामा: चिता जलने से ठीक पहले क्यों पहुंची पुलिस? विवाहिता की मौत का खुला ... संजू सैमसन के 97 रन और गौतम गंभीर का वो पुराना बयान! जानें क्या थी वो भविष्यवाणी जो आज सच हो गई Shakira India Concert: शकीरा को लाइव देखने के लिए ढीली करनी होगी जेब! एक टिकट की कीमत 32 हजार से भी ...
मध्यप्रदेश

पंचायत सचिव की बड़ी लापरवाही: गांव में मुस्लिम परिवार न होने पर भी अंजुम खान को जारी किया बर्थ सर्टिफिकेट, हुआ सस्पेंड

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौकरशाही की बड़ी चूक सामने आई है. महतौल गांव के पंचायत सचिव को बिना सबूत और जरूरी दस्तावेजों के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया.

जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नमः शिवाय अरजरिया के आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिव प्रेमचंद रायकवार ने अंजुम खान को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जबकि  महतौल गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है. जांच में पाया गया कि रायकवार ने बिना किसी सबूत या जरूरी दस्तावेज़ों के यह प्रमाण पत्र जारी किया.

अरजरिया ने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख 24 सितंबर को थी, जबकि अंजुम खान का जन्म 11 फरवरी, 2008 को हुआ था. नियम के अनुसार, एक वर्ष से अधिक पुराना जन्म प्रमाण पत्र किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जा सकता है.सीईओ ने कहा कि पंचायत सचिव प्रेमचंद रायकवार  का कृत्य मध्य प्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है. मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के नियम 4(1)(क) के तहत सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है.” पंचायत सचिव एक सरकारी अधिकारी होता है जो ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद) के प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करता है.

Related Articles

Back to top button