February 13, 2026 3:30 am
ब्रेकिंग
Goa Voter List 2026: गोवा की फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को नहीं होगी जारी, चुनाव आयोग ने बदली तारीख सोनम वांगचुक मामला: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, रिहाई की मांग का किया विरो... Patna News: घर में मिली हाई कोर्ट की महिला वकील इंदिरा लक्ष्मी की अधजली लाश, मर्डर या सुसाइड की गुत्... Hardeep Puri vs Rahul Gandhi: एपस्टीन से मुलाकात पर हरदीप पुरी की सफाई, राहुल गांधी के आरोपों को बता... Lucknow Crime News: लखनऊ में बुआ-भतीजे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लव अफेयर या पारिवारिक विवाद; जा... Rohit Shetty Case: रोहित शेट्टी मामले में बड़ा खुलासा, अब MCOCA एंगल से जांच करेगी पुलिस Vande Mataram New Rules: वंदे मातरम् को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानें मुस्लिम धर्मगुरुओं और... Bhagalpur Hospital Controversy: मंत्री लेशी सिंह के बीपी चैकअप पर बवाल, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच क... Delhi News: 'जंगलराज' के आरोपों के बीच गरमाई दिल्ली की सियासत, AAP नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर ... Delhi Metro Phase 4: दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी, 13 स्टेशनों के साथ इन इलाकों की बदलेगी...
पंजाब

वाहनों को लेकर सख्त पाबंदी, सुबह से शाम तक अब…

मोहाली: सुचारू यातायात, दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासन ने एयरपोर्ट रोड (पी.आर. 7) पर सेक्टर-66/82 जंक्शन से एयरपोर्ट गोलचक्कर तक  भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मार्ग पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहन नहीं चलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल के अनुसार, व्यस्त समय के दौरान भारी ट्रैफिक जाम से वाहन चालकों को असुविधा होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

मोहाली, चंडीगढ़ और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एक प्रमुख संपर्क मार्ग होने के कारण, यहां रोजाना भारी ट्रैफिक रहता है, जिसमें कार्यालय जाने वाले लोग, स्कूल बसें और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। ये आदेश 4 अगस्त से लागू होंगे। भारी वाहनों में ट्रक, मल्टी-एक्सल माल केरियर और निर्माण उपकरण ट्रांसपोर्टर शामिल होंगे।

हालांकि, आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, दमकल गाड़ियां, पुलिस और आपदा प्रतिक्रिया वाहन), आवश्यक वस्तुएं (दूध, पानी, चिकित्सा आपूर्ति) ले जाने वाले वाहनों, और सरकारी व नगर निगमों के सार्वजनिक वाहनों को छूट दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य इंजीनियर गमाडा प्रतिबंधित मार्ग पर उचित संकेत लगाकर आदेश को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button