July 7, 2025 7:48 pm
ब्रेकिंग
यूपी-नोएडावालों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान की तारीख फाइनल! खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया पंजाब में 14 आतंकी हमलों का जिम्मेदार, अब अमेरिका से लाने की तैयारी त... जन सुराज में शामिल हुए मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या-क्या कर सकता है? मंडी को ऐसे राहत पहुंचा सकती हैं कंगना रनौ... हिंदी VS मराठी मुद्दा बिहार चुनाव के लिए है… रोहित पवार का BJP पर आरोप राजस्थान में 1800 करोड़ की साइबर ठगी! BAP सांसद का आरोप, स्कॉलरशिप और पैन कार्ड का झांसा देकर खोले फ... बिहार: दानापुर में स्कूल संचालक का मर्डर, सिर में गोली मारकर फरार हुए अपराधी ‘हमारे पैसों पर पलते हो..बिहार आओ, पटक-पटक कर मारेंगे’, मराठी भाषा विवाद में बीजेपी सांसद निशिकांत द... पाक सेना का भरोसेमंद था, मुंबई आतंकी हमले के समय शहर में ही था आतंकी तहव्वुर राणा, पूछताछ में किया ब... रात के अंधेरे में बालकनी से घुसे चोर, इंजीनियर ने रोका तो पूरे परिवार के सामने दी मौत की सजा… मर्डर ...
छत्तीसगढ़

SBI पर लगा ढाई लाख का जुर्माना, होम लोन चुकाने के बाद समय पर नहीं लौटाए दस्तावेज

 जगदलपुर। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपने ग्राहक की जमीन के दस्तावेज समय पर नहीं लौटाना महंगा पड़ गया है। जिला उपभोक्ता आयोग, जगदलपुर ने बैंक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना हर दिन 5,000 रुपये की दर से लगाया गया है, क्योंकि बैंक ने ऋण भुगतान के 30 दिन के भीतर दस्तावेज लौटाने में देरी की।

क्या है मामला?

जगदलपुर निवासी सरोज देवी और अखिलेश कुमार चौहान ने SBI की कलेक्ट्रेट शाखा से आवास ऋण लिया था। ऋण पूर्ण रूप से चुका देने के बावजूद, बैंक ने तय समय यानी 30 दिनों में उनके जमीन से जुड़े दस्तावेज उन्हें नहीं सौंपे। इसके विरोध में दोनों ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज की। आयोग में मामला लंबित रहने के दौरान 50वें दिन दस्तावेज लौटाए गए। आयोग ने इसे बैंकिंग नियमों और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना।

अदालत का फैसला

जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, RBI एक्ट 1934, और RBI गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा दस्तावेज समय पर न लौटाक बैंक ने उपभोक्ताओं के साथ सेवा में कमी और व्यवसायिक कदाचार किया

बैंक को निर्देश दिए गए हैं कि वह 30 दिनों की समयसीमा के बाद हुई देरी के हर दिन पर 5,000 रुपये की दर से जुर्माना अदा करे, जो कुल 2.5 लाख रुपये बैठा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button