August 4, 2025 11:49 pm
ब्रेकिंग
राज्य और पेंशनरों के हित में धारा 49 को विलोपित होना जरूरी - नीलकंठ टेकाम दिल्ली: 350 किस्म के आमों की प्रदर्शनी में दिखी भारत की झांकी…एलजी वीके सक्सेना ने किया उद्घाटन भूतेश्वर नाथ दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का बोलेरो वाहन पलटा, दो की मौत, तीन गंभीर घायल बाल संप्रेषण गृह में किशोर आरोपित का फिल्मी गाना देखते वीडियो वायरल, सुरक्षा पर सवाल उत्तरी छत्तीसगढ़ में होगी जोरदार बारिश, बिजली गिरने के भी आसार... IMD की चेतावनी दो दिन से पानी की किल्लत से जूझ रहे 10 हजार से अधिक लोग, टंकी की सप्लाई ठप होने से हाल बेहाल राज्योत्सव पर मिलेगा नया विधानसभा भवन, 52 एकड़ में हो रहा निर्माण, जानें क्यों है खास छत्तीसगढ़ में मनमाना किराया वसूली पर लगेगा शिकंजा, नियम न मानने पर टूरिस्ट बसों का परमिट होगा कैंसल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 151 लापता बच्चों की तलाश कर पहुंचाया घर बिलासपुर में 21,992 राशन कार्ड संदिग्ध, खाद्य विभाग ने शुरू की जांच
छत्तीसगढ़

Krishak Unnati Yojana से बढ़ेगी किसानों की आत्मनिर्भरता, दलहन, तिलहन की खेती पर भी अब मिलेगा इतना लाभ

बिलासपुर: राज्य शासन की कृषक उन्नति योजना का लाभ (Krishak Unnati Yojana benefits) अब केवल धान उत्पादकों को ही नहीं, बल्कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को भी मिलेगा। ऐसे किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की आदान सहायता राशि दी जाएगी। कृषि विभाग ने इसके विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

फसल विविधीकरण से बढ़ेगी आत्म निर्भरता

बता दें कि प्रदेश का अधिकांश कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है, जहां मौसमीय अस्थिरता और बढ़ती लागत के कारण किसान उन्नत बीज, उर्वरक और तकनीक में निवेश नहीं कर पाते। ऐसे में कृषक उन्नति योजना किसानों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत धान छोड़कर अन्य फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि फसल विविधीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले।

डीबीटी के माध्यम से मिलेगी सहायता

जो किसान एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत हैं और गिरदावरी में उनके रकबे की पुष्टि हो गई है, उन्हें प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं, धान बेचने वाले पंजीकृत किसानों को धान की किस्म के अनुसार अधिकतम 15,351 तक की सहायता राशि मिलेगी।

कौन नहीं होगा योजना का पात्र

ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, मंडल, शासकीय संस्थान और कालेज इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। बीज उत्पादक किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान बीज पर सहायता राशि का भुगतान बीज निगम के समन्वय से किया जाएगा।

इस संबंध में पीडी हथेश्वर, उप संचालक कृषि, बिलासपुर ने कहा कि जिले में कोदो, उड़द, अरहर जैसी फसलों के बीज समितियों में उपलब्ध हैं। किसान इन फसलों को अपनाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों या विकासखंड कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button