July 3, 2025 9:41 pm
ब्रेकिंग
आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की समस्त योजनाओं का मिले समुचित लाभ -उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में डिलीवरी का अनोखा केस, महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म... एक बलरामपुर में तो दो 80 किमी ... रोबोटिक्स-एडवांस टूल वाला 1188.36 करोड़ का ITI MoU रद्द, आधुनिक प्रशिक्षण योजना पर लगा ब्रेक 17वीं किस्त जारी, जुलाई महीने में 7 हजार महिलाएं लिस्ट से बाहर रायपुर के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 27 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला दलित युवती से दुष्कर्म और गर्भपात कराने वाले नबी आलम खान को आजीवन कारावास रायपुर के सैलून में महिला से रेप, छेड़छाड़ से बचने दुकान में ली थी शरण, संचालक ने ही शटर गिराकर रातभ... स्मार्ट ​मीटर से हैं परेशन तो अपनाएं ये तरीका, 1 रुपए भी नहीं भुगतान करना होगा बिजली का बिल राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत.. अब इस तारीख तक होगा राशन वितरण, सरकार ने बढ़ाई समय सीमा अब किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं, सीएम साय ने डीएपी की जगह एनपीके और एसएसपी की कर दी व्यवस्था
पंजाब

मजीठिया केस में बड़ी Update, आज हाईकोर्ट में सुनवाई, पढ़ें पूरी खबर

आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में इस याचिका पर आज सुनवाई होगी।

मजीठिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी है और अदालत से पुलिस रिमांड को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है, उसे पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका है।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने बताया कि, “यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष पर आधारित है।  यह केस उस खारिज रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था।  इससे पहले बुधवार को मजीठिया का 7 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने पर उन्हें दोबारा जिला अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने रिमांड अवधि को 4 दिन और बढ़ा दिया। बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी और उसके बाद की कानूनी कार्यवाही पर पूरे राज्य की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं।

Related Articles

Back to top button