जस्टिस प्रशांत कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश लिया वापस, आपराधिक मामलों की सुनवाई करने पर लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार को लेकर अपने फैसले में बड़ा बदलाव किया है. अदालत ने उनको आपराधिक मामलों की सुनवाई न करने को कहा था. पर सुप्रीम कोर्ट ने अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के विरोध के बाद अपना आदेश वापस ले लिया है. हुआ यूं था कि 4 अगस्त को सिविल विवाद से जुड़े मामले में आपराधिक कार्रवाई करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सख्ती दिखाई थी.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने ये तल्खी प्रशांत कुमार पर दिखाई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार के आपराधिक मामलों की सुनवाई करने पर सीधा रोक लगा दिया. तब अदालत ने कहा था कि वे आपराधिक मामलों की सुनवाई न करें, और वरिष्ठों के साथ बैठें. इस तरह, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार के रोस्टर से आपराधिक मामलों को हटा दिया था. साथ ही, साफ तौर पर कह दिया था कि जज साहब एक खंडपीठ में वरिष्ठ जजों के साथ बैठा करें.