SIR में कटे जिनके नाम, उनकी नहीं निकलेगी लिस्ट… चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष की तरफ से सरकार और चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. इसके साथ ही जबरदस्ती नामों को काटने का आरोप भी लगाया गया है. इस मामले पर अब चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया है. इसमें बताया गया है कि बिहार एसआईआर मामले में कहा है कि वह मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की अलग सूची प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है.
बिहार एसआईआर मामले में, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों की अलग सूची प्रकाशित करने के लिए नियमों के तहत बाध्य नहीं है. आयोग ने साफ कहा कि उनकी अलग से कोई लिस्ट ननहीं निकाली जाएगी. चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नियमों के तहत उसे मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए व्यक्तियों के कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है.