February 24, 2026 1:32 am
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शिवसेना (UBT) को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की मिली इजाजत, जानें क्यों बढ़ी उद्धव ठाकरे की टेंशन

शिवसेना प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे की दशहरा रैली इस साल भी शिवाजी पार्क में होगी. 2 अक्टूबर को होने वाली इस रैली के लिए नगर निगम ने अनुमति दे दी है. इसलिए, इस रैली की तैयारियां जल्द ही शुरू हो जाएंगी. नगर निगम ने कुल 25 शर्तों के साथ इस रैली की अनुमति दी है. इनमें से 16वीं शर्त ने ठाकरे गुट की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

शिवसेना की ओर से हर साल दशहरा के अवसर पर शिवाजी पार्क में रैली का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार रैली को लेकर निगम ने कुछ शर्तें लगाई हैं. आखिर ये सभी शर्तें क्या हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

  1. मैदान के उपयोग के लिए आपको प्रतिदिन 250 रुपये + 18% (जीएसटी + सीजीएसटी) लाइसेंस शुल्क देना होगा.
  2. आपको न्यायालय द्वारा नोटिस ऑफ मोशन संख्या 666/2015 के अंतर्गत लगाए गए नियमों और शर्तों का पालन करना होगा.
  3. आपको सरकारी निर्णय संख्या बीएमसी-2515/पीआर.सं. 1270/नवी-21 दिनांक 20.01.2016 की शर्तों और नियमों का पालन करना होगा.
  4. आपको ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा.
  5. कार्यक्रम के लिए आपको संबंधित पुलिस थाने से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. साथ ही, यदि आप लाउडस्पीकर का उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको संबंधित थाने से अनुमति लेनी होगी.
  6. आपको उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 173/2010 दिनांक 13.03.2015, 24.06.2015, 17.07.2015 एवं 10,11,12 एवं 16 अगस्त 2016 में पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा.
  7. आपके लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है.
  8. आपके लिए संरचनात्मक इंजीनियर से स्थिरता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है.
  9. आपको 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक पंजीकृत वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह उल्लेख हो कि आप उच्च न्यायालय/सरकार तथा नगर निगम की सभी शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे.
  10. कार्यक्रम की ध्वनि परिसर के बाहर न सुनाई दे, इसके लिए समुचित सावधानी बरती जाए. साथ ही, उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या (NOMLoding संख्या 10-2013) के नोटिस में दिए गए आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाए कि लाउडस्पीकरों के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण की कोई शिकायत न हो.
  11. आयोजन के बाद मैदान को उसकी मूल स्थिति में बहाल करना होगा. कार्यक्रम के दौरान मैदान में किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  12. शिवाजी पार्क मैदान के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों एवं नियमों व शर्तों का पालन करना होगा.
  13. यदि ठोस अपशिष्ट विभाग को कोई सफाई शुल्क देय है, तो आपको उसे मुख्य पर्यवेक्षक ठोस अपशिष्ट जी/उत्तरी विभाग को देना होगा.
  14. कृपया ध्यान दें कि रात्रि 10:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार की बैठक/कार्यक्रम की अनुमति नहीं है.
  15. यदि सरकार/नगर निगम उक्त दिन कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो आपकी अनुमति निरस्त की जा सकेगी.
  16. यदि मैदान को कोई क्षति या मैदान का दुरुपयोग पाया जाता है, तो आपके द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी.
  17. हमें उक्त कार्यक्रमों के लिए सभी व्यवस्थाएं अपने खर्च पर करनी होंगी.
  18. कार्यक्रम के लिए बनाए गए मंडप/पंडाल/मंच को कार्यक्रम समाप्ति के तुरंत बाद हटा दिया जाना चाहिए तथा मैदान को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जाना चाहिए.
  19. यदि शर्तों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी.
  20. यदि शिवाजी पार्क मैदान का कोई भाग किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त हो तो हमें उसे उसकी मूल स्थिति में बहाल करना चाहिए ताकि अगले दिन से उसका उपयोग किया जा सके.
  21. कृपया ध्यान दें कि परिसर में किसी भी प्रकार का भोजन पकाने की अनुमति नहीं है.
  22. आवेदक को 20,000/- रुपये की जमा राशि देनी होगी,
  23. कृपया ध्यान दें कि यदि मैदान को कोई क्षति/दुरुपयोग/शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपके द्वारा जमा की गई 20,000/- रुपये की जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और आपको अगले वर्ष मैदान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  24. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देश क्रमांक एमपीसीबी/जीडी (एपीसी)/टीवी/बी-0297 दिनांक 20.03.2024 के अनुसार, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क के मैदान में किसी भी प्रकार की मिट्टी डालने की अनुमति नहीं है.
  25. यदि उपरोक्त के अलावा कोई अन्य शर्तें निर्धारित की जाती हैं, तो वे आपको बता दी जाएंगी और आप उनका पालन करने के लिए बाध्य होंगे.

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