February 12, 2026 1:13 am
ब्रेकिंग
Goa Voter List 2026: गोवा की फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को नहीं होगी जारी, चुनाव आयोग ने बदली तारीख सोनम वांगचुक मामला: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, रिहाई की मांग का किया विरो... Patna News: घर में मिली हाई कोर्ट की महिला वकील इंदिरा लक्ष्मी की अधजली लाश, मर्डर या सुसाइड की गुत्... Hardeep Puri vs Rahul Gandhi: एपस्टीन से मुलाकात पर हरदीप पुरी की सफाई, राहुल गांधी के आरोपों को बता... Lucknow Crime News: लखनऊ में बुआ-भतीजे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लव अफेयर या पारिवारिक विवाद; जा... Rohit Shetty Case: रोहित शेट्टी मामले में बड़ा खुलासा, अब MCOCA एंगल से जांच करेगी पुलिस Vande Mataram New Rules: वंदे मातरम् को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानें मुस्लिम धर्मगुरुओं और... Bhagalpur Hospital Controversy: मंत्री लेशी सिंह के बीपी चैकअप पर बवाल, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच क... Delhi News: 'जंगलराज' के आरोपों के बीच गरमाई दिल्ली की सियासत, AAP नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर ... Delhi Metro Phase 4: दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी, 13 स्टेशनों के साथ इन इलाकों की बदलेगी...
राजस्थान

DM समेत इन अफसरों से छिन जाएंगी गाड़ियां, 8 सालों से टालते रहे आदेश… कोर्ट ने सुनाया फरमान

राजस्थान में कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने पर अब सरकारी अधिकारियों के वाहन कुर्क किए जाएंगे. ऐसा आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है. प्रदेश के डीडवाना कुचामन जिले में जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश दिया है. ये आदेश अपर जिला जज राजेश कुमार गजरा ने जारी किया है.

जिला जज राजेश कुमार गजरा ने आठ साल पुराने कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के सरकारी वाहनों के कुर्की का आदेश दिया है. जिला जज ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना ना करना कोर्ट की अवमानना माना और ये आदेश दिया. राज्य सरकार बनाम वक्फ कमेटी के कब्रिस्तान की जमीन के एक प्रकरण में आठ साल पहले कोर्ट ने आदेश दिए थे.

एक जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश था

राज्य सरकार बनाम वक्फ कमेटी के कब्रिस्तान की जमीन के मामले में कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना नहीं की गई. जानकारी के अनुसार, 2015 में वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान की एक जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद कोर्ट अपर जिला जज डीडवाना ने भी तहरीर के आधार पर आदेशों की पालना के लिए आदेश जारी किया.

वाहनों को कुर्क करके कोर्ट के सामने पेश करना होगा

कोर्ट की ओर से आदेश जारी करने के बाद भी उक्त जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया. जमीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जाने पर कोर्ट ने इसे अवमानना माना और तीनों अधिकारियों जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार के सरकारी वाहनों को कुर्क करके 20 सितंबर तक कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं.

Related Articles

Back to top button