February 28, 2026 6:28 am
ब्रेकिंग
MP News: महज 300 रुपये किलो देसी गाय का शुद्ध घी! रतलाम में मिलावटी घी की खेप जब्त Jabalpur News: ब्लड बैंकों में खून की भारी कमी, युवाओं के समूह निभा रहे सरकार की जिम्मेदारी Anil Saumitra News: SC/ST एक्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल सौमित्र को राहत, केस रद्द MP Assembly News: मध्य प्रदेश के 22 जिलों में सिर्फ 4 शव वाहन, विधानसभा में गूंजा स्वास्थ्य सुविधाओं... DAVV Indore News: गर्ल्स हॉस्टल में बॉयफ्रेंड बनाने का दबाव डालने वाली छात्रा निष्कासित, मची खलबली मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी जिले को बड़ी सौगात, 9 सड़कों के लिए 30 करोड़ 59 लाख रुपए निर्माण की... Bhopal News: ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने पर बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा, महिला ने निगला जहर पीएम मोदी ने दी चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि, कहा- 'आप हमेशा स्मरणीय रहेंगे' Arvind Kejriwal Liquor Case: शराब नीति केस में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी, कोर्ट ने कहा- कोई साजि...
दिल्ली/NCR

आपकी याचिका विचार लायक नहीं…मानहानि केस में समीर वानखेड़े से बोला कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई की. दरअसल, वानखेड़े ने आर्यन खान की ओर से डायरेक्टेड नेटफ्लिक्स शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के खिलाफ रोक लगाने और 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग भी की थी. उनकी याचिका पर जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव सुनवाई की. कोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील से पूछा कि आपने दिल्ली में मुकदमा क्यों दायर किया है?

सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े की ओर से सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी पेश हुए हैं. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए, तो वहीं दूसरी तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी नेटफ्लिक्स की ओर से पेश हुए. वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि इसे दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं. जहां तक वेबसीरीज को दिल्ली में देखने के लिए प्रकाशित करने की बात है, तो मेरी मानहानि हुई है.

कोर्ट ने समीर वानखेड़े के वकील सेठी से कार्रवाई का कारण पूछा. सेठी ने कहा कि वेब सीरीज दिल्ली समेत सभी शहरों के लिए है. मीम्स दिल्ली के लोगों के तौर पर मेरे खिलाफ हैं. कोर्ट ने कहा कि आपकी शिकायत विचारणीय नहीं है. मैं आपकी शिकायत खारिज करता हूं. अगर आपका मामला यह होता कि देखिए दिल्ली समेत कई जगहों पर मेरी बदनामी हुई है और सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली में हुआ है, तो भी हम यहां विचार करते.

वानखेड़े ने कोर्ट से संशोधन करने का किया अनुरोध

समीर वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने कहा कि मैं इसमें संशोधन कर सकता हूं. कोर्ट ने कहा कि सीपीसी की धारा 9 और इस तथ्य पर विचार करने के बाद वादी ने पैरा 37 और 38 में यह ठीक से नहीं कहा है कि दिल्ली में सिविल मुकदमा कैसे चलेगा, सेठी आवश्यक संशोधन करने के लिए समय मांगते हैं. कोर्ट ने कहा कि मैं कोई तारीख नहीं दे रहा हूं. आवेदन सूचीबद्ध होने के बाद रजिस्ट्री तारीख बताई जाएगी. मामले पर शुक्रवार की सुनवाई पूरी हुई.

कोर्ट की सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए समीर वानखेड़े के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि हम अधिकार क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद में उचित संशोधन करे ताकि दलीलों को कानून की जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके. उसने आदेश दिया है कि वाद लंबित रहेगा और इस संशोधन के पूरा होने पर आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा. यह आदेश सुनिश्चित करता है कि मामला हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन रहेगा और हमको अपनी दलीलों में जरूरत के मुताबिक सुधार करने का अवसर दिया गया है.

Related Articles

Back to top button