जानिए क्या है सी बड एप, इसको लेकर नगरीय निकाय प्रशासन ने जारी किए निर्देश

रायपुर: राज्य सरकार ने खुदाई को लेकर आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक केंद्रीय संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग या कोई दूसरी एजेंसी खुदाई का काम करती है तो उसे तय नियमों का पालन करना होगा. नगरीय निकाय क्षेत्र में खुदाई का काम शुरु करने से पहले इसके लिए अनुमति लेनी होगी. नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक आर. एक्का ने इसके लिए नगर निगम के कमिश्नर के साथ ही सभी नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के इसके पालन के लिए निर्देश जारी किया है. इसे सरकार के एप पर पहले अपलोड करना होगा.
नगरीय निकाय क्षेत्र में खुदाई को लेकर गाइडलाइन जारी: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि पाइप लाइन, केबल, गैस पाइपलाइन जैसे कार्य जो किए जाते हैं उसकी पूरी सूचना देनी होगी. नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक आर. एक्का द्वारा राज्य के सभी नगरीय निकायों को खुदाई कार्यों की जानकारी सी-बड (CBuD – Call Before u Dig) मोबाइल एप पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है. विभाग ने नगरीय निकायों में पदस्थ सभी अभियंताओं को निकायों में चल रहे सभी निर्माण कार्यों की खुदाई की जानकारी मोबाइल एप पर शीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करने को कहा गया है.
केंद्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्रों में विभिन्न खुदाई कार्यों जैसे पाइपलाइन, केबल, गैस पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे सड़कों की खुदाई के कार्यों की जानकारी अनिवार्य रूप से सी-बड (Call Before u Dig) मोबाइल एप पर अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है. दूरसंचार विभाग ने इसके लिए ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करने को कहा है. नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निकाय स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर उनका पंजीयन सी-बड मोबाइल एप पर किया जा चुका है. इसके लिए समय-समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है: आर. एक्का, नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक
सड़कों की हालत को लेकर कोर्ट जता चुका है नाराजगी: राज्य में टूटी सड़कें और शहरी क्षेत्र में सड़क पर होने वाली घटना को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट कई बार सरकार पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है. बिलासपुर शहर को लेकर ही सीजेआई ने नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई थी. हालांकि उस समय नगर निगम के द्वारा यह कहा गया था कि विकास के कई कार्य के चलते कुछ जगहों पर खुदाई का कार्य किया गया है, जिसके कारण कुछ दिक्कत हुई है. हाईकोर्ट ने इसके लिए सरकार को स्थाई समाधान निकालने का आदेश दिया था. उसी योजना पर काम करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग सड़क के किनारे होने वाले किसी भी काम को पहले एप्प पर लोड करना है उसके बाद ही काम को चालू करना है
जानिए क्या है सी बड एप: “कॉल बिफोर यू डिग”, एक पहल है जो खुदाई गतिविधियों के दौरान भूमिगत उपयोगिता संपत्तियों को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करती है. इससे होने वाले नुकसान और हादसों से बचा जा सकता है.





