February 13, 2026 3:54 am
ब्रेकिंग
Goa Voter List 2026: गोवा की फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को नहीं होगी जारी, चुनाव आयोग ने बदली तारीख सोनम वांगचुक मामला: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, रिहाई की मांग का किया विरो... Patna News: घर में मिली हाई कोर्ट की महिला वकील इंदिरा लक्ष्मी की अधजली लाश, मर्डर या सुसाइड की गुत्... Hardeep Puri vs Rahul Gandhi: एपस्टीन से मुलाकात पर हरदीप पुरी की सफाई, राहुल गांधी के आरोपों को बता... Lucknow Crime News: लखनऊ में बुआ-भतीजे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लव अफेयर या पारिवारिक विवाद; जा... Rohit Shetty Case: रोहित शेट्टी मामले में बड़ा खुलासा, अब MCOCA एंगल से जांच करेगी पुलिस Vande Mataram New Rules: वंदे मातरम् को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानें मुस्लिम धर्मगुरुओं और... Bhagalpur Hospital Controversy: मंत्री लेशी सिंह के बीपी चैकअप पर बवाल, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच क... Delhi News: 'जंगलराज' के आरोपों के बीच गरमाई दिल्ली की सियासत, AAP नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर ... Delhi Metro Phase 4: दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी, 13 स्टेशनों के साथ इन इलाकों की बदलेगी...
झारखण्ड

झारखंड में Pet Love पर नियम! शहरी क्षेत्रों में कुत्ते-बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, जानें कितनी है फीस और क्या लगेंगे डाक्यूमेंट्स?

झारखंड के शहरी क्षेत्रों में अब पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले में दिए गए आदेश के बाद शहरी निकायों ने सूचना जारी कर लोगों से आदेश का पालन करने के लिए कहा है. इसके तहत, लोगों को अपना पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही गई है.

झारखंड में पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है. इसके तहत गढ़वा नगर परिषद ने आम सूचना जारी करते हुए लोगों से तय समय में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है. राज्य के अन्य नगर निकाय भी इसी तरह की सूचना जारी करने की तैयारी में हैं. नगर निकायों ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण के पालतू जानवर रखने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

जानें क्या होगी रजिस्ट्रेशन फीस

आम लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए जबकि कमर्शियल और ब्रीडिंग के उद्देश्य से पालतू जानवर रखने वालों के लिए 1000 फीस रुपए निर्धारित किया गया है. रजिस्ट्रेशन के दौरान पहचान पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र और पालतू पशु का फोटो अनिवार्य रूप से देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ती आवारा कुत्तों की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी. अदालत ने राज्यों को आदेश दिया है कि इंस्टीट्यूशनल साइट्स से आवारा कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया तेज की जाए.

रांची में 25 हजार पालतू कुत्ते

कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव न्यायालय को सौंपने का आदेश दिया. रांची नगर निगम क्षेत्र में पालतू कुत्तों का पंजीकरण बेहद कम है. निगम के अनुसार, क्षेत्र में लगभग 25 हजार पालतू कुत्ते हैं, लेकिन केवल एक हजार का ही पंजीकरण हुआ है. 2017 के सर्वे में क्षेत्र में करीब 1.25 लाख कुत्ते पाए गए थे, जबकि 2012 की गणना में यह संख्या 1 लाख 37 हजार से अधिक थी. निगम ने अगस्त 2025 तक 1.33 लाख आवारा कुत्तों की नसबंदी की.

एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट

यह अभियान एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट 2023 के तहत चलाया गया था. पिछले दो सालों में कुल 4166 डॉग्स को एंटी-रेबीज टीका लगाया गया है. पशुपालन विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने और टीकाकरण सुनिश्चित करने पर काम कर रहे हैं.

Related Articles

Back to top button