February 24, 2026 2:13 am
ब्रेकिंग
Ramadan 2026- साल में दो बार आएगा रमजान का महीना? जानिए कब बनेगा ऐसा दुर्लभ संयोग और क्या है इसके पी... Paneer Shimla Mirch Recipe: शेफ कुनाल कपूर स्टाइल में बनाएं पनीर-शिमला मिर्च की सब्जी, उंगलियां चाटत... Kashmir Encounter News: घाटी में आतंक का अंत! 'ऑपरेशन त्रासी' के तहत सैफुल्ला सहित 7 दहशतगर्द मारे ग... Jabalpur News: जबलपुर के पास नेशनल हाईवे के पुल का हिस्सा ढहा, NHAI ने पल्ला झाड़ा; कहा- यह हमारे अध... बड़ा खुलासा: शंकराचार्य पर FIR कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का खौफनाक अतीत! रेप और मर्डर जैसे संगीन ... Crime News Bihar: एक क्लिक पर बुक होती थीं लड़कियां, बिहार पुलिस ने उजागर किया मानव तस्करी का 'मामी-... Namo Bharat New Routes: दिल्ली-मेरठ के बाद अब इन 3 रूटों पर चलेगी नमो भारत, जानें नए कॉरिडोर और स्टे... Haryana News: पंचायतों के राडार पर सिंगर मासूम शर्मा, विवादित बयान/गाने को लेकर मचा बवाल, जानें क्या... बड़ी खबर: बिहार के IG सुनील नायक को आंध्र पुलिस ने पटना में किया गिरफ्तार! पूर्व सांसद को टॉर्चर करन... NCP-SP vs Ajit Pawar: पायलट सुमित कपूर की भूमिका पर उठे सवाल, विधायक ने अजीत पवार विमान हादसे को बता...
पंजाब

अमृतसर में High Alert के बीच पूरी तरह लगी पाबंदी, जारी हो गए नए आदेश

अमृतसर: डिप्टी कमिश्नर अमृतसर साक्षी साहनी ने अमृतसर जिले में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी), जिन्हें आमतौर पर ड्रोन कहा जाता है, के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए संभावी खतरा हो सकता है। इसके अलावा, कुछ असामाजिक तत्व या शरारती तत्व निगरानी, ​​तस्करी, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की फोटोग्राफी और शांति के लिए हानिकारक अन्य गतिविधियों के लिए ऐसे ड्रोन का दुरुपयोग कर सकते हैं।

साक्षी साहनी, जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन पर प्रतिबंध लगाती हैं। यह प्रतिबंध अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा, लेकिन यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों, सशस्त्र बलों या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के लिए संचालित ड्रोनों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति के साथ उपयोग किए जाने वाले ड्रोन पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button