February 12, 2026 5:12 pm
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उत्तरप्रदेश

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना हुआ आसान! ड्राफ्ट में नहीं मिला नाम तो इन 5 आसान स्टेप्स से करें अप्लाई, वोटर हेल्पलाइन की जानकारी

उत्तर प्रदेश सहित देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक है. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि यदि आप 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आपका नाम 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाले ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं होगा और ड्राफ्ट लिस्ट के आधार पर ही अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा.

यदि ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं रहने के बाद आपने सावधानी नहीं बरती तो फाइनल मतदाता सूची में आपका नाम नहीं होगा और आप मताधिकार से वंचित रह जाएंगे. इसके साथ ही संभव है कि कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी आपको नहीं मिले. इन परेशानियों से बचने के लिए आवश्यक है कि अभी भी समय है और आप अपना SIR फॉर्म भरें और यदि फॉर्म नहीं भरते हैं तो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होगा.

यदि आपका नाम वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं मिले तो आपके पास अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने का अभी समय है. आइए जानें कि यदि वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आप कैसे अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं-

जानें कैसे करेंगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम की तलाश

सबसे पहले आपका नाम वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं. सबसे पहले इसकी जांच करनी होगी. 16 दिसंबर को वोटर ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन होगा. आपका नाम वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में है या नहीं. इसकी आप ऑनलाइन जांच कर सकते हैं. इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in जाएं. अपना जिला और विधानसभा केंद्र चुनें और यहां अपना नाम सर्च करें.

यदि आप ऑफलाइन तरीके से अपना नाम खोजना चाहते हैं तो अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करें. बीएलओ पास वोटर ड्राफ्ट लिस्ट की हार्ड कॉपी उपलब्ध होगी. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च करें.

यदि आपका नाम वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो घबराएं नहीं. चुनाव आयोग दावा और शिकायत के लिए एक माह के समय दिया है. आप दावा और शिकायत के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. आइए जानें नाम नहीं हैं तो क्या करें-

स्टेप 1: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है?

अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फॉर्म 6 के जरिए नया नाम मतदाता सूची में शामिल करने लिए आवेदन करें. यह फॉर्म ऑनलाइन NVSP पोर्टल, NVSP ऐप या ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं.

स्टेप 2: जरूरी डोक्यूमेंट्स तैयार रखें

आवेदन जमा करने के बाद अपने जरूरी दस्तावेज जैसे – आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई अन्य वैध पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार/PSU द्वारा जारी) सहित चुनाव आयोग की ओर से मान्य 12 दस्तावेज में से कोई एक तैयार रखें. अगर आप साल 1987 से 2003 के बीच आपका जन्म हुआ तो जन्मस्थान और माता-पिता के दस्तावेज की मांग की जा सकती है.

स्टेप 3: चुनाव आयोग लगाएगा विशेष शिविर

ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से अलग-अलग इलाकों में मतदाता जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे. ये प्रखंड, पंचायत और निगर निकायों में लगाए जाएंगे. इन शिविरों में भी आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

स्टेप 4: समयसीमा का ध्यान रखें

फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 14 फरवरी को होगा. इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से एक माह तक दावा और शिकायत का समय दिया जाएगा. इस दौरान आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

स्टेप 5: BLO की सहायता लें

अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में समस्या आ रही है या फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो अपने क्षेत्र के BLO की और मदद ले सकते हैं. दिव्यांग और वृद्ध-बुजुर्ग वोटर्स के लिए BLO घर-घर जाकर फॉर्म संग्रह कर सकते हैं.

स्टेप 6: कैसे करें शिकायत?

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाया गया है या SIR फॉर्म जमा करने के बावजूद लिस्ट में नहीं है, तो अपने विधानसभा केंद्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) अथवा असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

इसके अतिरिक्त https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं और वहां Register complaint कॉलम पर क्लिक करें और यहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकतके हैं. आप Voter Mitra Chatbot के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

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