February 24, 2026 12:14 am
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दिल्ली/NCR

यमुना एक्सप्रेसवे पर शाम 5 बजे के बाद इन वाहनों की एंट्री बंद, जानें कारण

घने कोहरे और बढ़ते सड़क हादसों के खतरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) पर रविवार से ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर सख्त रोक लगा दी गई है. एक्सप्रेसवे प्रबंधन और ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है. नए नियमों के तहत अब रोज शाम 5 बजे के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान यदि कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली इस दौरान चलते हुए पाया गया, तो उसे क्रेन की मदद से एक्सप्रेसवे से हटाकर नीचे उतार दिया जाएगा.

यमुना एक्सप्रेसवे के वरिष्ठ प्रबंधक जेके शर्मा ने बताया- हाल ही में मथुरा क्षेत्र में हुए सड़क हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर विशेष निगरानी बरती जा रही है. ट्रैक्टर-ट्रॉली अक्सर एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं. ये वाहन न केवल धीमी गति से चलते हैं, बल्कि अधिकतर मामलों में ओवरलोड भी होते हैं. इसके अलावा, ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे की ओर उचित प्रकाश व्यवस्था नहीं होती, जिससे तेज रफ्तार में आ रहे वाहन चालकों को इन्हें समय पर देख पाना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से कोहरे के दौरान कई बार भीषण सड़क हादसे हो चुके हैं.

इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अब शाम 5 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली को किसी भी टोल बूथ से एक्सप्रेसवे पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. साथ ही, यदि दृश्यता 50 मीटर से कम होती है, तो वाहनों को नियंत्रित तरीके से रोककर आगे निकाला जाएगा. रविवार को घने कोहरे के चलते एक्सप्रेसवे पर कॉनवॉय सिस्टम के तहत वाहनों को सुरक्षित रूप से गुजारा गया.

एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट भी तय

वहीं, गौतमबुद्ध नगर की ट्रैफिक पुलिस ने सर्दियों के मौसम में कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहले ही स्पीड लिमिट में कटौती कर दी है. संशोधित स्पीड लिमिट 15 दिसंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी. इस अवधि में यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है.

प्रशासन की वाहन चालकों से अपील

अधिकारियों के अनुसार, गर्मियों के मौसम में यही स्पीड लिमिट क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा (हल्के वाहन) और 80 किलोमीटर प्रति घंटा (भारी वाहन) रहती है. प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वो कोहरे के दौरान तय गति सीमा का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें, ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके.

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