February 12, 2026 11:30 pm
ब्रेकिंग
Goa Voter List 2026: गोवा की फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी को नहीं होगी जारी, चुनाव आयोग ने बदली तारीख सोनम वांगचुक मामला: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, रिहाई की मांग का किया विरो... Patna News: घर में मिली हाई कोर्ट की महिला वकील इंदिरा लक्ष्मी की अधजली लाश, मर्डर या सुसाइड की गुत्... Hardeep Puri vs Rahul Gandhi: एपस्टीन से मुलाकात पर हरदीप पुरी की सफाई, राहुल गांधी के आरोपों को बता... Lucknow Crime News: लखनऊ में बुआ-भतीजे ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, लव अफेयर या पारिवारिक विवाद; जा... Rohit Shetty Case: रोहित शेट्टी मामले में बड़ा खुलासा, अब MCOCA एंगल से जांच करेगी पुलिस Vande Mataram New Rules: वंदे मातरम् को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानें मुस्लिम धर्मगुरुओं और... Bhagalpur Hospital Controversy: मंत्री लेशी सिंह के बीपी चैकअप पर बवाल, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच क... Delhi News: 'जंगलराज' के आरोपों के बीच गरमाई दिल्ली की सियासत, AAP नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर ... Delhi Metro Phase 4: दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी, 13 स्टेशनों के साथ इन इलाकों की बदलेगी...
खंडवा

खंडवा में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, 5 अप्रैल तक रहेंगे सख्त नियम

खंडवा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार, आगामी 5 अप्रैल 2026 तक हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरीय निकायों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा।

अनुमति के लिए 15 दिन पहले आवेदन अनिवार्य नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोजनों से आम जनता के आवागमन में बाधा न हो। किसी भी आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व अनुमति के लिए आवेदन देना अनिवार्य होगा। आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और शासकीय वाहनों को रास्ता देने में सहयोग करें।

नो ड्रोन जोन और वीडियोग्राफी के नियम कलेक्टर ने खंडवा शहर को “नो ड्रोन जोन” घोषित किया है। रैली या जुलूस के आयोजकों को आवेदन में अपना मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ और शामिल होने वाले व्यक्तियों व वाहनों की संख्या की जानकारी देनी होगी। साथ ही, कार्यक्रम की वीडियोग्राफी पुलिस के निर्देशन में कराना अनिवार्य होगा, जिसका खर्च आयोजक ही उठाएंगे।

ध्वनि विस्तारक यंत्र और अन्य प्रतिबंध

  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग के लिए अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन रात्रि 10 बजे के बाद इनके उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

  • सार्वजनिक भवनों, खंभों और सड़कों के आसपास झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

  • रैली में शामिल वाहनों में ओवरलोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Back to top button