March 25, 2026 4:06 pm
ब्रेकिंग
Punjab Weather Update: पंजाब के 12 जिलों में बारिश और तूफान की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्... गौवंश हत्या से दहला इलाका! गौ रक्षकों और ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन; '2 दिन में गिरफ्तारी वरना चक्का... Haryana Primary Education Reform: प्राथमिक स्कूलों में लागू हुआ 'हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड', पास-फेल... Rohtak House Collapse: मकान की छत गिरने से दो महिलाएं मलबे में दबी, गर्भवती की हालत नाजुक; अस्पताल म... Real Hero of Kurukshetra: नहर में डूबते 3 लोगों का 'देवदूत' बना अंकित, जनसेवा दल ने वीरता के लिए किय... Yoga Teacher Blackmailing Case: योग गुरु और पत्नी गिरफ्तार, महिलाओं के निजी वीडियो से करते थे उगाही;... Road Accident News: भीषण सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को कुचला; पुलि... Pathways School Bomb Threat: पाथवेज स्कूल को मिली 'साफ और गंभीर चेतावनी', बम की खबर से दहशत; पूरे स्... Petrol Pump Theft Busted: पेट्रोल पंप पर लाखों की चोरी, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा; पहचान छिपाने के लि... हरियाणा में 'रफ्तार' का रिवोल्यूशन! दिल्ली से करनाल तक दौड़ेगी 'नमो भारत', मेट्रो का भी रास्ता साफ; ...
मध्यप्रदेश

MP High Court on Religious Conversion: मतांतरण के बाद छिन जाएगा ‘ST’ का दर्जा? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सख्त निर्णय, आदिवासी लाभ पर रोक

 भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अनुसूचित जाति-जनजाति के मतांतरण को लेकर कुछ साल पूर्व फैसला सुना चुका है। नरसिंहपुर जिले के एक युवक सुशांत पुरोहित के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण पर रोक लगाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने इस अहम आदेश में कहा था कि मतांतरण कर हिंदू से मुस्लिम बनने के बाद आदिवासी होने का नहीं लाभ दिया जा सकता।

किम्मल बाई उर्फ मुमताज बी ने एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कराया था। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता सुशांत पुरोहित की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया था कि मतांतरण करके हुसैन कादरी से विवाह किया था और नाम परिवर्तित करके मुमताज बी कर लिया। इस आधार पर वह अपने आदिवासी होने का अधिकार खो चुकी है।

Related Articles

Back to top button