Local & National News in Hindi
ब्रेकिंग
CRPF का कांस्टेबल ही निकला नशा तस्कर! भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार, जानें कैसे खुल... Ludhiana News: लुधियाना में छात्र की बहादुरी, हथियारबंद लुटेरों से अकेला भिड़ा; दांव पर लगाई जान और ... Gurdaspur News: गुरदासपुर में गन पॉइंट पर बड़ी लूट, शराब के ठेके पर सेल्समैन को बंधक बनाकर नकदी ले उ... कमल कौर भाभी हत्याकांड: फरार आरोपी के 3 मोबाइल खोलेंगे हत्या का राज, पुलिस को मिले बड़े खुलासों के स... Ludhiana News: लुधियाना में 'चिट्टे' का बड़ा नेटवर्क उजागर! इंस्टाग्राम वीडियो वायरल होने के बाद पुल... Ludhiana News: लुधियाना में मिलावटखोरों पर फूड सेफ्टी टीम का बड़ा एक्शन, कई दुकानों पर ताबड़तोड़ छाप... Jalandhar News: जालंधर में दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण, वारदात से इलाके में दहशत; जांच... Gold Silver Rate Today: सोने की कीमतों में आया उछाल, चांदी के दाम स्थिर; जानें अपने शहर में 22ct और ... Ferozepur News: फिरोजपुर में पत्नी ने पति को बाथरूम में किया बंद, घर से हुई फरार; पुलिस तक पहुँचा मा... भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ीं: कोर्ट ने जारी किया सख्त आदेश, HUDA के दो पूर्व अधिकारियों प...

CAPF Law Update: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब बदल जाएंगे भर्ती और सेवा के नियम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दिये जाने के बाद केंद्र सरकार ने इसे गुरुवार को अधिसूचित कर दिया. यह अधिनियम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सेवा की अन्य शर्तों का विनियमन करेगा.

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सहित सभी सीएपीएफ अपने-अपने अधिनियमों द्वारा शासित होते हैं.

नये अधिनियम में प्रावधान

इन अधिनियमों के अंतर्गत नियम ‘ग्रुप-ए’ जनरल ड्यूटी अधिकारियों और सीएपीएफ के अन्य अधिकारियों एवं सदस्यों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े हैं. नये अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सीएपीएफ में महानिरीक्षक के 50 प्रतिशत पद और अतिरिक्त महानिदेशक के न्यूनतम 67 फीसदी पद भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे.

प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती

इसमें कहा गया है कि विशेष महानिदेशक और महानिदेशक के पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ही भर्ती की जाएगी. यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले साल अक्टूबर में केंद्र की उस याचिका को खारिज किये जाने के बाद लाया गया, जिसमें 2025 के उसके फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया था.

कैडर समीक्षा करने का आदेश

साल 2005 में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) स्तर तक सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का आदेश दिया था.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.