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पूर्व अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में 20% तक क्षैतिज आरक्षण

चंडीगढ़ (हरियाणा): हरियाणा सरकार ने सेना से सेवामुक्त होने वाले पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने पुलिस और सुरक्षा से जुड़े निर्धारित पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रुप-सी पदों पर 5 प्रतिशत और कौशल विशेषज्ञता से जुड़े ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को इस संबंध में समेकित आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।

👮‍♂️ पुलिस, जेल वार्डन और वन रक्षक सहित इन पदों पर लागू होगा 20% आरक्षण

गृह और वन एवं पर्यावरण विभाग से जुड़े प्रमुख सुरक्षा पदों पर अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा:

  • गृह विभाग: पुलिस कांस्टेबल और भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) में कांस्टेबल पद।

  • आपदा प्रबंधन: राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में कांस्टेबल।

  • जेल विभाग: कारागार विभाग में वार्डन पद।

  • वन एवं खनन विभाग: वन रक्षक (Forest Guard), खनन रक्षक (Mining Guard) और वन्यजीव रक्षक (Wildlife Guard)।

  • अग्निशमन विभाग: फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पद।

📊 20 प्रतिशत कोटे का श्रेणीवार (Category-wise) आवंटन

आरक्षण नीति के अंतर्गत सामाजिक वर्गों के आधार पर 20 प्रतिशत क्षैतिज कोटे का विभाजन इस प्रकार किया गया है:

  • अनारक्षित वर्ग (General/UR): 9 प्रतिशत

  • वंचित अनुसूचित जाति (DSC): 2 प्रतिशत

  • अन्य अनुसूचित जाति (OSC): 2 प्रतिशत (दोनों अनुसूचित जाति श्रेणियों को मिलाकर कुल 4 प्रतिशत)

  • पिछड़ा वर्ग-ए (BCA): 3 प्रतिशत

  • पिछड़ा वर्ग-बी (BCB): 2 प्रतिशत

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 2 प्रतिशत

💼 ग्रुप-B में 1% और अन्य ग्रुप-C पदों पर 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ

सुरक्षा पदों के अलावा राज्य सरकार के अन्य विभागों की रिक्तियों में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है:

  • अन्य ग्रुप-सी पद: 20 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में आने वाले सुरक्षा पदों को छोड़कर, राज्य के बाकी सभी सामान्य ग्रुप-सी (Group-C) पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है।

  • ग्रुप-बी पद: तकनीकी और कौशल विशेषज्ञता वाले ग्रुप-बी (Group-B) संवर्ग के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

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