Local & National News in Hindi
ब्रेकिंग
₹200 जुर्माने वाले मामले में 12 साल की देरी: मंडी कोर्ट ने पुलिस का चालान किया खारिज, आरोपी बरी कानपुर के नत्थापुरवा गांव में गिरा 4-सीटर ट्विन-इंजन विमान; ट्रेनर सचिन भाटिया और ट्रेनी अभिषेक की म... राहुल गांधी के दबाव में बैकफुट पर मोदी सरकार? कांग्रेस जनता के बीच ले जाएगी ये 5 बड़े मुद्दे, प्रचार... धमतरी: 10 साल से बिस्तर पर जिंदगी काट रहे शशिकांत ने मांगी इच्छामृत्यु; हमले की CBI जांच और इलाज की ... उत्तर प्रदेश सर्किल रेट लिस्ट 2026: 9 साल बाद बदलने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के सरकारी रेट, जेवर एयरपोर्... झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर परीक्षा पर रोक से इनकार, सरकार से 2 हफ्... गोरखपुर में पति-पत्नी के झगड़े से 1000 घरों की बिजली गुल: गुस्से में 11 KV हाईटेंशन तार पर फेंके कपड... कोटा में फिर NEET छात्रा ने की खुदकुशी: फ्लैट में फंदे से लटकी मिली खुशबू पटेल, छतरपुर से आकर कर रही... अंकित बालियान मर्डर केस में बड़ा खुलासा: सोनीपत में मिल रही थी रंगदारी व जान से मारने की धमकी, 7 मही... 'पढ़ेगा इंडिया' के दावों की खुली पोल: प्रतापगढ़ में पेड़ के तने के सहारे नाला पार करने को मजबूर मासू...

रोहतक: INLD के पूर्व विधायक बाली पहलवान को उम्रकैद, 15 साल पुराने आढ़ती हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

रोहतक (हरियाणा): जिले के महम विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान को 15 साल पुराने चर्चित हत्या के मामले में अदालत ने आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।

रोहतक के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल राठी की अदालत ने बुधवार को बाली पहलवान सहित 7 आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके उपरांत गुरुवार को अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद और आर्थिक जुर्माने की सजा से दंडित करने का औपचारिक ऐलान किया।

🔫 अनाज मंडी में हुई थी आढ़ती विष्णु की गोली मारकर हत्या

वारदात की पृष्ठभूमि और घटनाक्रम:

  • मंडी में विवाद: यह पूरा खूनी संघर्ष करीब 15 वर्ष पूर्व अनाज मंडी में व्यापारिक व व्यक्तिगत कहासुनी के बाद शुरू हुआ था।

  • अंधाधुंध गोलीबारी: विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसकी चपेट में आकर विष्णु नामक आढ़ती को गंभीर गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।

  • कई लोग हुए थे घायल: इस हिंसक गोलीबारी में मंडी में मौजूद कई अन्य लोग भी छर्रे और गोलियां लगने से गंभीर रूप से जख्मी हुए थे।

📜 पूर्व सरपंच की शिकायत पर 18 लोगों पर दर्ज हुआ था केस, 7 को मिली सजा

अदालती सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया:

  • प्राथमिकी दर्ज: वारदात के उपरांत बसाना गांव के पूर्व सरपंच और मृतक के निकट संबंधी सीताराम राठी की लिखित शिकायत पर तत्कालीन विधायक बाली पहलवान सहित कुल 18 लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

  • लंबी न्यायिक प्रक्रिया: अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्टों और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने पूर्व विधायक बाली पहलवान सहित 7 मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.