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CG Transport SI Recruitment: छत्तीसगढ़ परिवहन उपनिरीक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव; 50% पद CGPSC से भरे जाएंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने परिवहन उप निरीक्षक (Transport Sub-Inspector) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर नियमों में अहम बदलाव किया है। संशोधित व्यवस्था के तहत अब विभाग के कुल 74 स्वीकृत पदों को तीन अलग-अलग माध्यमों से भरा जाएगा। इसमें 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से, 35 प्रतिशत पद विभागीय पदोन्नति से और 15 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए भरे जाएंगे। ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

📝 CGPSC करेगी 50% पदों पर सीधी भर्ती: 35% पदोन्नति और 15% सीमित परीक्षा से भरेंगे

संशोधित नियमों के मुताबिक परिवहन उप निरीक्षक के पदों पर 50 प्रतिशत भर्ती सीधे की जाएगी। इस सीधी भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को सौंपी गई है।

इसके अलावा, 35 प्रतिशत पद विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति (Promotions) के जरिए भरे जाएंगे, जबकि शेष 15 प्रतिशत पदों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

🚫 सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का दायरा घटा: सिर्फ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को मिलेगा मौका, कांस्टेबल वर्ग बाहर

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर भी पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस परीक्षा का लाभ केवल परिवहन विभाग के लिपिक वर्गीय (Clerical Cadre) कर्मचारियों को ही मिलेगा।

विभाग में कार्यरत हर कर्मचारी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। नए प्रावधान में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वर्ग को इस परीक्षा के अवसर से बाहर कर दिया गया है, जबकि पुराने नियमों में इन वर्गों को भी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति थी।

⏳ 10 साल की नियमित सेवा और परिवीक्षा अवधि अनिवार्य: लिपिक कर्मचारियों के लिए तय हुईं कड़ी शर्तें

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को ‘छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013’ में निर्धारित सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।

कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) सफलतापूर्वक पूरी होना अनिवार्य है। इसके बाद ही उसे कम से कम 10 साल की नियमित सेवा (स्थायी या स्थानापन्न हैसियत में) पूरी करनी होगी, तभी वह परीक्षा में बैठने का पात्र माना जाएगा।

📊 74 पदों का नया कोटा विभाजन: जानें किस वर्ग के हिस्से आएंगे कितने पद

नई व्यवस्था लागू होने के बाद 74 स्वीकृत पदों का कोटा विभाजन इस प्रकार होगा:

  • 🏛️ सीधी भर्ती (CGPSC): लगभग 37 पद

  • 📈 विभागीय पदोन्नति (Promotion): लगभग 26 पद

  • ✍️ सीमित प्रतियोगिता परीक्षा: लगभग 11 पद

इस पारदर्शी व्यवस्था से सामान्य अभ्यर्थियों और विभागीय कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग और स्पष्ट कोटा तय हो गया है।

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