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Meerut Murder Case Verdict: ‘अपराधियों को सजा देना ही धर्म है’—मेरठ के चर्चित ड्रम कांड में दोषियों को मृत्युदंड

मेरठ के बेहद चर्चित और सनसनीखेज सौरभ राजपूत हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने इस हत्याकांड को बेहद नृशंस और अमानवीय बताते हुए सुनवाई के दौरान महाभारत का विशेष जिक्र किया। जज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, “अपराधियों को सजा देना ही धर्म है।” सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से जुड़े थे, और फैसला सुनते ही दोनों फूट-फूटकर रोने लगे।

😢 “क्या सजा चाहती हो?”—मुस्कान का जवाब और सौरभ की मां की प्रतिक्रिया

सजा का ऐलान करने से पहले जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।

  • मुस्कान का बयान: जज अरविंद मिश्रा ने जब मुस्कान से पूछा कि वह अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी साबित होने के बाद क्या सजा चाहती है, तो उसने रोते हुए केवल इतना कहा कि उसकी बच्चियों का ख्याल रखा जाए, जिसके बाद वह चुप हो गई। वहीं, जब यही सवाल साहिल से पूछा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया।

  • परिजनों को मिला न्याय: अदालत के इस फैसले के बाद सौरभ राजपूत की मां भावुक हो गईं और उन्होंने नम आंखों से कहा कि उन्हें आखिरकार शांति से न्याय मिल गया है। सौरभ की हत्या 3 मार्च 2025 को की गई थी, जिसमें मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था और शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिए थे।

🎉 कोर्ट के बाहर वकीलों ने बांटे लड्डू, वक्ता बोले—मिला उचित न्याय

मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मेरठ कोर्ट परिसर के बाहर वकीलों और अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वकीलों ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। अधिवक्ता कृष्ण कुमार दुबे ने मीडिया को बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर सजा और जुर्माना तय किया गया है। देश भर में लंबे समय तक सुर्खियों में रहे इस नीले ड्रम कांड के फैसले से समाज में एक कड़ा संदेश गया है कि जघन्य अपराध करने वालों को कानून माफ नहीं करता।

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