छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ाई DM की पावर, अब लगा सकेंगे NSA; किस बात का है खतरा

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के कई जिलाधिकारियों की पावर बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ राज्य गृह विभाग ने कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने का भी अधिकार दे दिया है। यह अधिकार एक जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि कुछ तत्व राज्य में शांति और व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
किस बात का है खतरा
दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार को जानकारी मिली है कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से यह अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत अब जिलाधिकारियों को अपने जिलों में सांप्रदायिक या शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों पर रासुका लगाने की शक्ति मिल गई है। सरकार का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था और राज्य में शांति व्यवस्था को कायम किया जा सकेगा। हालांकि, सरकार ने जिलाधिकारियों को यह शक्ति मात्र 90 दिनों के लिए दी है।
इन जिलों के जिलाधिकारियों को मिली रासुका लगाने की शक्ति
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के कई जिलों के जिलाधिकारियों को रासुका लगाने की शक्ति दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जारी किए गए राजपत्र के अनुसार, राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, कोरबा, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर और अन्य जिलों के कलेक्टरों को यह अधिकार दिए गए हैं। वे जरूरत पड़ने पर रासुका के तहत कार्रवाई कर सकेंगे।
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार को इनपुट मिला है कि राज्य में कुछ असामाजिक तत्व शांति को भंग करना चाहते हैं। इस दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए सरकार ने कई जिलों के डीएम की शक्ति बढ़ाते हुए एनएसए के तहत कार्रवाई करने की पावर दे दी है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राजपत्र भी जारी कर दिया है।