छत्तीसगढ़
Private School की मनमानी फीस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सख्त, सरकार के रेगुलेटरी कानून को बताया सही

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निजी स्कूल फीस विनियमन अधिनियम 2020 को संवैधानिक करार देते हुए निजी स्कूलों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मुनाफाखोरी और शोषण पर अंकुश लगाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार है।
यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 19(1)(जी) (व्यवसाय की स्वतंत्रता) का उल्लंघन नहीं करता। न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि, निजी स्कूलों की स्वायत्तता बनी रहेगी, लेकिन फीस के नाम पर मनमानी वसूली और मुनाफाखोरी पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है।