शहर में सरेआम उड़ाई जा रही कानून की धज्जियां, कभी भी हो सकती है घटना

बलाचौर: शहर में कानून का पालन करना हर नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है और हम सभी को उनका पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। कभी-कभी गैर-जिम्मेदार नागरिक प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खुले आम यातायात और कानून के उल्लंघन की बात करते देखे जाते हैं और अधिकारी उनकी उपेक्षा करते हैं, जिससे इन गैर-जिम्मेदार नागरिकों का हौसला बढ़ता है। मोटरसाइकिल पर 3 या 4 सवारियों, ओवरलोड वाहनों और जुगाड़ू वाहनों पर सवार सवारियां आम हैं। जुगाड़ू वाहन जब सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं तो उनका परिवहन विभाग में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है।
मोटरसाइकिल या मोपेड स्कूटर जिनका इंजन केवल 2 यात्रियों को ले जाने के लिए होता है, लेकिन वे लोड रिगिंग का उपयोग करके उन पर अधिक भार डालते हैं और सवारियां लेकर घूमते हैं। अधिक वजन के कारण वे बेकाबू हो जाते हैं और अन्य वाहनों को भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। यदि शहर में नाकों पर तैनात पुलिस अधिकारी इन जुगाड़ू वाहनों पर नजर रखें और इन्हें नियंत्रित करना शुरू कर दें तो सरकार को लगने वाला चूना रोका जा सकता है और साथ ही जुगाड़ू वाहन से अन्य वाहन चालकों को हो रही परेशानी को रोका जा सकता है।
वाहनों में बदलाव किया जा रहा है
ट्रैफिक पुलिस ज्यादातर दोपहिया वाहन चालकों के चालान काट रही है, जबकि शहर के बाजारों में सैकड़ों मोडिफाइड मोटरसाइकिल, ऑटो, कार व अन्य वाहन घूम रहे हैं, जो पुलिस अधिकारीयों को नजर नहीं आ रहे हैं।
रजिस्ट्रेशन नहीं होने से सरकार को चूना लग रहा है : निर्मल सिंह निम्मा
गुरु नानक टाटा यूनियन के अध्यक्ष निर्मल सिंह निम्मा तथा यूनियन के और चालकों ने बताया कि इन जुगाड़ू वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से जहां सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार को टैक्स देकर वाहन चलाने वाले व्यवसायिक वाहनों के मालिकों को उनके व्यवसाय को भी घाटा हो रहा है।
आक्रामक वाहनों पर की जाती है कार्रवाई : जोगिन्दर पाल
ट्रैफिक इंचार्ज जोगिन्दर पाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कभी-कभी जुगाड़ू वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है तो कभी चालान कर उन्हें कब्जे में ले लिया जाता है। जुगाड़ू वाहनों को किसी भी हालत में शहर में नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने ऐसे वाहन चालकों को और मॉडिफाई करने वाले दुकानदारों से कहा है कि वे ऐसे वाहनों को मॉडिफाई न करें अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।