June 9, 2025 4:50 am
ब्रेकिंग
कौन हैं मैतेई नेता कानन सिंह, जिसकी गिरफ्तारी के बाद जल उठा मणिपुर जयमाला की प्रथा नहीं… सुनते ही भड़के बाराती, लड़की वालों का पीट-पीटकर किया ये हाल तमिलनाडु के लोग DMK सरकार के भ्रष्टाचार से हैं तंग… अमित शाह का स्टालिन सरकार पर हमला केंद्र का शासन होने के बावजूद मणिपुर में क्यों बहाल नहीं हो रही शांति? प्रियंका गांधी का बड़ा हमला मंगलुरु में बजरंग दल के पूर्व सदस्य सुहास शेट्टी की हत्या की NIA करेगी जांच, MHA ने जारी किया आदेश कानपुर के इस गांव में 34 परिवारों ने क्यों लगाए मकान बिक्री के पोस्टर? मंत्री तक पहुंची बात, फिर जो ... बरेली: IVRI के डॉक्टरों ने कर दिया कमाल, देसी तकनीक से कुत्ते का किया हिप रिप्लेसमेंट; पुलिस का डॉग ... हिंदू से लेकर मुस्लिम तक… 20 शादियां कीं, जो मिला उसी से विवाह, कहानी लुटेरी दुल्हन की जो साथ लेकर च... ‘गांव वालों कूद जाऊंगा…’ 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, 3 घंटे तक काटा बवाल, पुलिस भी पहुंची दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर चलने पर संजय सिंह बिफरे, रेखा सरकार पर बोला हमला
पंजाब

Punjab के 2 Builders को जारी हुआ Notice, पढ़ें पूरा मामला

पंजाब में 2 बिल्डरों को नोटिस जारी हुआ होने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक, खरड़ में पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने दो प्राइवेट डेवेलपर्स को नोटिस जारी किए हैं। इन बिल्डरों पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को RERA में रजिस्टर करवाए बिना ही प्लॉट्स की बिक्री शुरू कर दी। यह प्रोजेक्ट्स भगो माजरा और रडियाला गांवों में स्थित हैं।

नोटिस GNE Developers और हाई राइज एस्टेट (High Rise Estate) को भेजे गए हैं। RERA ने पूछा है कि अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। नियमों के अनुसार, किसी भी डेवेलपर को प्लॉट्स की बिक्री से पहले अपने प्रोजेक्ट को RERA के तहत पंजीकृत कराना अनिवार्य होता है। हाल ही में एक शिकायत विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बिल्डरों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर उसकी बिक्री के लिए अधिकारियों से कई नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) हासिल कर लिए।

शिकायत में कहा गया कि कुछ शातिर तत्व न केवल जमीन का उपयोग बदलवाने की अनिवार्यता और फीस से बच रहे हैं, बल्कि सरकारी अधिकारियों की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। इनमें से कई NOC व्यक्तिगत नामों पर पुराने सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 18 मार्च 2018 से पहले की तारीखों में दिखाकर हासिल किए गए, जबकि असल में वह जमीन 2024 में खरीदी गई थी।

यह भी आरोप है कि कॉलोनाइजर्स ने अपनी कॉलोनियों को वैध कराने के लिए पंजाब अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी विशेष अधिनियम, 2018 के तहत आवेदन तक नहीं किया। शिकायत में स्थानीय निकाय विभाग, कॉलोनाइजर और राजस्व अधिकारियों के बीच मिलीभगत की भी बात कही गई है। इस कार्रवाई से पंजाब RERA की ओर से अवैध कॉलोनियों और बिल्डरों पर शिकंजा कसने का संकेत मिलता है।

Related Articles

Back to top button