छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंपों पर बढ़ा मिलावट-मुनाफाखोरी का खतरा, जनता चाहकर भी नहीं कर पाएगी शिकायत

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंप संचालकों को सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार के आदेश के तहत इन राज्यों में पेट्रोल पंपों को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के नियंत्रण से मुक्त कर दिया है। इससे अब इन पंपों पर कितनी मात्रा में पेट्रोल-डीजल आता है, कितना बिकता है, क्या वह शुद्ध है या मिलावटी, माप व मूल्य सही है या नहीं, इन सवालों की कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। केंद्र सरकार के निर्देश को अपनाते हुए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। यह बदलाव एक महीने पहले खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। हाल ही में यह आदेश जिला खाद्य शाखा में भी पहुंच गया है।