February 24, 2026 12:56 am
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दिल्ली/NCR

बिना परमिशन नहीं मनेगा जश्न! नोएडा में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पर प्रशासन की सख्ती; गाइडलाइन जारी, उल्लंघन पर होगा एक्शन

नोएडा में क्रिसमस और नववर्ष पर होने वाले आयोजनों के मद्देनजर प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है. भीड़, सुरक्षा संबंधी आशंकाओं और बीते वर्षों में सामने आई अव्यवस्थाओं को देखते हुए डीएम मेधा रूपम ने बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार की पार्टी या सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान होने वाले हर कार्यक्रम के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, वरना आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिलाधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क, मैरिज लॉन, फार्म हाउस और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले सभी मनोरंजन कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकेंगे. डीएम ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति आयोजित किसी भी कार्यक्रम को मौके पर ही बंद करा दिया जाएगा. इसके साथ ही आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

परमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है. आयोजकों को दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. संबंधित विभागों द्वारा आवेदन की जांच के बाद ही कार्यक्रम की अनुमति दी जाएगी. प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी आयोजन नियमों के दायरे में, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हों.

क्रिसमस और नववर्ष के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने जिले भर में विशेष टीमें गठित की हैं. ये टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार गश्त और निरीक्षण करेंगी. यदि किसी स्थान पर बिना अनुमति पार्टी, डीजे, झूले, मेला या अन्य मनोरंजन गतिविधियां चलती पाई गईं, तो उन्हें तुरंत बंद कराया जाएगा. साथ ही आयोजकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी.

क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि इस तरह के बड़े आयोजनों में आग लगने, भगदड़, अव्यवस्था और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि आयोजकों को अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

डीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी आयोजन स्थल पर बिजली की फिटिंग, वातानुकूलन व्यवस्था, फायर सेफ्टी उपकरण और आपातकालीन निकास की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए. इन सभी व्यवस्थाओं से जुड़े प्रमाण पत्र संबंधित विभागों से प्राप्त कर प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करना होगा.

प्रशासन ने आम नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित तरीके से क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाएं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सकें.

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