जलालाबाद (पंजाब): थाना सिटी जलालाबाद पुलिस ने संपत्ति (प्रॉपर्टी) के सौदे में 25 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और वादाखिलाफी करने के आरोप में तीन लोगों के विरुद्ध एफआईआर (FIR) दर्ज की है।
मामले की विस्तृत जांच कर रहीं जांच अधिकारी एसआई (SI) शमीना कंबोज ने बताया कि पीड़ित मदन लाल (पुत्र हरबंस लाल, निवासी गांधी नगर, जलालाबाद) ने पुलिस प्रशासन के समक्ष इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
📜 7 लाख रुपये बयाना लेकर मुकरे आरोपी, इकरारनामा के बावजूद किसी और को बेच दी प्रॉपर्टी
पीड़ित शिकायतकर्ता मदन लाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी कपिल कुमार उर्फ कपिल देव, शाम लाल उर्फ शाम सुंदर (पुत्रगण टहला राम, निवासी गली पंजाब नेशनल बैंक वाली, जलालाबाद) तथा प्रेम सिंह (पुत्र सुरैन सिंह, निवासी संतोख सिंह वाला) ने 21 मार्च 2020 को उनके साथ एक व्यावसायिक दुकान और एक प्लॉट का सौदा कुल 25 लाख रुपये में तय किया था।
सौदे के तहत आरोपियों ने बयाने (Earnest Money) के रूप में 2 चेकों के माध्यम से 7 लाख रुपये की राशि प्राप्त कर ली थी। हालांकि, प्रॉपर्टी की लिखापढ़ी (रजिस्ट्रेशन) के लिए तय की गई तिथि पर आरोपी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए और बाद में धोखाधड़ी करते हुए उक्त संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित (सेल) कर दिया।
⚖️ BNS की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज, पुलिस ने शुरू की कानूनी जांच
शिकायतकर्ता की प्राथमिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर जलालाबाद पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
जांच अधिकारी एसआई शमीना कंबोज ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और कानून के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.