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लुधियाना के साहनेवाल में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात: 17 वर्षीय सौतेली बेटी से छेड़छाड़, आरोपी पिता गिरफ्तार

लुधियाना (पंजाब): महानगर के साहनेवाल थाना क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ रोड स्थित एक कॉलोनी में रिश्तों को कलंकित करने वाला अत्यंत शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी सौतेले पिता ने अपनी ही 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ हवस का शिकार बनाने की नीयत से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कीं। पीड़िता की शिकायत पर साहनेवाल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

🏠 14 साल पहले हुई थी शादी: गोरखपुर का रहने वाला है आरोपी ड्राइवर अरविंद

पारिवारिक पृष्ठभूमि और घटना का विवरण:

  • आरोपी की पहचान: आरोपी की पहचान अरविंद सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खजनी गांव का निवासी है और वर्तमान में लुधियाना में रहकर ड्राइवरी का काम करता है।

  • दूसरी शादी: पीड़िता की मां ने करीब 14-15 साल पहले अरविंद सिंह के साथ दूसरा विवाह किया था। परिवार में कुल तीन बच्चे (एक बेटा और दो बेटियां) हैं।

  • पीड़िता की पृष्ठभूमि: पीड़िता परिवार में सबसे बड़ी संतान है और वर्तमान में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है।

🌑 रात के अंधेरे में कमरे में घुसा आरोपी: पीड़िता ने मां के पास भागकर बचाई आबरू

वारदात का घटनाक्रम:

  • कमरे में दाखिल हुआ आरोपी: पीड़िता ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि 25 अगस्त की रात वह अपने कमरे में सो रही थी, जबकि उसकी मां बगल वाले दूसरे कमरे में सोई हुई थी।

  • अश्लील हरकतें: रात के अंधेरे का अनुचित लाभ उठाकर आरोपी अरविंद सिंह चुपके से किशोरी के कमरे में घुस गया। आरोपी ने सो रही नाबालिग की टी-शर्ट उतार दी और उसके साथ जबरन गलत व अश्लील हरकतें करने लगा।

  • हिम्मत जुटाकर बची छात्रा: सहमी हुई छात्रा ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाकर आरोपी के चंगुल से खुद को छुड़ाया और दौड़कर मां के कमरे में पहुंचकर रोते हुए पूरी आपबीती बताई।

⚖️ BNS और POCSO एक्ट की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज, आरोपी भेजा गया जेल

पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया:

  • लिखित शिकायत: घटना के तुरंत बाद पीड़िता और उसकी मां ने साहनेवाल थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी और औपचारिक लिखित तहरीर सौंपी।

  • दर्ज धाराएं: मामले की जांच कर रहे एएसआई (ASI) रणधीर सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी अरविंद सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की लज्जा भंग करना/छेड़छाड़) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

  • न्यायिक हिरासत: पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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