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Ferozepur News: बिना लाइसेंस पटाखे खरीदे तो होगी सख्त कार्रवाई, छावनी व्यापार मंडल ने दुकानदारों को दी चेतावनी

फिरोजपुर (पंजाब): आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए छावनी व्यापार मंडल फिरोजपुर ने स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों की सुरक्षा तथा हितों के मद्देनजर एक आवश्यक सूचना जारी की है।

व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा उर्फ धर्मू ने शहर के सभी छोटे और बड़े व्यापारियों से अग्रिम अपील करते हुए कानून के दायरे में रहकर व्यापार करने का आह्वान किया है। उन्होंने व्यापारियों को आगाह किया है कि वे नियमों की अनदेखी कर किसी भी प्रकार के अवैध भंडारण या खरीद-फरोख्त से पूरी तरह परहेज करें।

📜 डीसी कार्यालय की मंजूरी तक न फंसाएं पूंजी: निर्धारित स्थान पर ही बिकेंगे पटाखे

प्रशासनिक नियमों और दिशा-निर्देशों का विवरण:

  • लाइसेंस मिलने तक खरीद पर रोक: व्यापार मंडल अध्यक्ष ने दुकानदारों को स्पष्ट सलाह दी है कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त (DC) कार्यालय की ओर से पटाखे बेचने के लिए अधिकृत स्थल निर्धारित नहीं कर दिए जाते और आवश्यक लाइसेंस जारी नहीं होते, तब तक कोई भी व्यापारी पटाखों के स्टॉक में अपनी पूंजी न लगाए।

  • आर्थिक नुकसान का अंदेशा: बिना अनुमति एडवांस में खरीदा गया पटाखों का स्टॉक जब्त होने पर व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

  • अस्थायी लाइसेंस प्रक्रिया: प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष की भांति ड्रा या नियमानुसार जारी होने वाले अस्थायी लाइसेंस के बाद ही खरीद प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया गया है।

⚖️ बिना अनुमति पटाखे बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई: पुलिस और प्रशासन मुस्तैद

कानूनी प्रावधान और दंडात्मक परिणाम:

  • प्रशासन की पैनी नजर: बिना वैध लाइसेंस, एनओसी (NOC) और निर्धारित स्थान के अतिरिक्त शहर की घनी आबादी वाले बाजारों में पटाखे बेचना कानूनन अपराध है।

  • सख्त कार्रवाई की चेतावनी: नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विस्फोटक अधिनियम (Explosives Act) तथा संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

  • दुकानों की सीलिंग और जब्ती: बिना अनुमति भंडारण पाए जाने पर सामान की जब्ती, दुकान सील करने और कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है।

🛡️ कानून का पालन करने की अपील: सुरक्षा और नियमों के दायरे में मनाएं त्योहार

व्यापार मंडल का संदेश और सुरक्षा जागरूकता:

  • अग्रिम सावधानी बरतने पर जोर: धर्मवीर शर्मा ने सभी व्यापारियों से पहले से ही सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन से जरूरी लाइसेंस और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही व्यापार शुरू किया जाए।

  • नागरिक कर्तव्यों का पालन: उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था और सुरक्षा मानकों का पालन करना प्रत्येक नागरिक और व्यापारी का दायित्व है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना या आगजनी के खतरे से बचा जा सके।

  • व्यापारियों से सहयोग का आह्वान: व्यापार मंडल ने सभी दुकानदारों से प्रशासन और मंडल के साथ पूर्ण सहयोग बनाए रखने की अपील की है ताकि त्योहारों का मौसम सभी के लिए सुरक्षित और खुशहाल रहे।

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