सक्ती में मासूम बच्ची से हैवानियत, पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

सक्ती: 45 साल के अधेड़ ने 8 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया. आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि अगर वो किसी को बताएगी तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा. आरोपी की धमकी से डरी बच्ची की जब तबीयत खराब होने लगी तब उसके परिजनों को पूरी घटना की जानकारी लगी. परिजनों ने तत्काल इसकी शिकायत सक्ती पुलिस से की. सक्ती पुलिस ने फरियादी परिवार की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की उम्र 45 साल है. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
मासूम बच्ची के साथ गलत काम: सक्ती पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने घर पर अकेली थी. उसी वक्त आरोपी बच्ची के घर पहुंचा. आरोपी ने बच्ची को बहलाया और अपने साथ घुमाने का झांसा देकर ले गया. बच्ची को आरोपी अपने घर ले गया और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. बच्ची जब अपने घर वापस आई तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. बच्ची ने पूरी वारदात की जानकारी अपने परिवार वालों को दी.
वारदात को अंजाम 45 साल के शख्स ने दिया है. हमने आरोपी को शिकायत दर्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है: मनीष कुंवर, एसडीओपी, सक्ती
पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज: पीड़ित बच्ची और परिजनों की शिकायत मिलने पर सक्ती पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म,पास्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
15 अप्रैल 2025: रायपुर शहर के पॉश इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत काम किए जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई. पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोस में ही रहने वाले एक नाबालिग को हिरासत में लिया.
8 अप्रैल 2025: दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया गया फिर उसकी हत्या कर दी गई. जांच के दौरान वारदात को अंजाम देने वाला परिचित ही निकला.
13 नवंबर 2024: सरगुजा में 12 साल की गलत काम करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कमलेश जगदल्ला ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी. इसके साथ ही उस पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.





