छत्तीसगढ़
हाई कोर्ट ने कहा, संदेह के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा, गांजा तस्करी के मामले में 15 साल बाद मिली राहत

बिलासपुर: 165 किलो गांजा बरामद होने के मामले में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 26 जून को सुनाए अपने फैसले में विशेष अदालत द्वारा 2011 में सुनाई गई बरी करने की सजा को सही ठहराया।
हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जब्ती की प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और अधिकांश गवाह अपने बयानों से मुकर चुके हैं, ऐसे में आरोपी को दोषी ठहराना उचित नहीं। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश संजय एस अग्रवाल और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनाया।