June 9, 2025 2:40 pm
ब्रेकिंग
ग्वालियर-चंबल के गिरोह सक्रिय, साल्वर गैंग फ्लाइट से आता था परीक्षा देने, फरार पर 10 हजार रुपये का इ... 75 अभ्यर्थियों को छोड़कर जारी होगा नीट यूजी का रिजल्ट, एमपी हाईकोर्ट ने दिए निर्देश भारत की बहुआयामी प्रगति, समृद्धि और सम्मान के 11 साल, मुख्यमंत्री मोहन ने PM मोदी को दी बधाई हनीमून पर दी सुपारी, सोनम निकली बेवफा… जानें राजा रघुवंशी हत्याकांड में अबतक क्या-क्या हुआ …तो क्या सोनम कातिल नहीं है? राजा रघुवंशी के भाई के इस बयान ने चौंकाया, बोले- उसने सरेंडर नहीं किया,... 17 दिन बाद कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ी सोनम रघुवंशी? शिलॉन्ग में हनीमून पर हुई थी गायब, पति की मिली थी ... मैनेजर बॉयफ्रेंड, HR बीवी और मौत वाला हनीमून… लव अफेयर में मारा गया बेचारा पति, राजा रघुवंशी केस में... दिख गया खान सर की बेगम का चेहरा! वायरल हुआ ये वीडियो; क्या है सच्चाई? छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, ASP आकाश राव गिरीपूंजे शहीद, कई पुलिसकर्मी घाय... यूपी में होमगार्ड की बंपर वैकेंसी, जुलाई से होगी 44000 पदों पर भर्ती
देश

खनन के लिए यमुना पर तटबंध बनाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी से जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से एक याचिका में उठाए गए उन मुद्दों की जांच करने को कहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खनन गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए हरियाणा में कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के पास यमुना नदी पर तटबंध बनाया गया था. सीईसी का गठन शीर्ष अदालत के मई 2002 के आदेश के अनुसार अदालत के निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया गया था. जिसमें अतिक्रमण हटाने, कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रतिपूरक वनरोपण, वृक्षारोपण और अन्य संरक्षण मुद्दे शामिल हैं।

यह मामला न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. आवेदक की तरफ से पेश अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने बेंच को बताया कि वन्यजीव अभयारण्य के पास नदी पर तटबंध बनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नदी का प्रवाह हरियाणा से उत्तर प्रदेश की ओर हो गया. उन्होंने दावा किया कि यह अनियंत्रित खनन गतिविधि को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया था.

‘सीईसी मुद्दों की जांच करे और रिपोर्ट प्रस्तुत करे’

इससे पहले बेंच ने 29 अप्रैल को पारित अपने आदेश में कहा था कि यह उचित होगा कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) मुद्दों की जांच करे और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे. सुप्रीम कोर्ट ने आवेदक के वकील से कहा कि वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए उपस्थित होने वाले वकीलों को आवेदन की एक प्रति प्रदान करें, ताकि वे याचिका में किए गए कथनों पर अपनी टिप्पणी दे सकें. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मई के अंतिम सप्ताह में तय की.

11,570 एकड़ में फैला हुआ है अभयारण्य

कलेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है. यह हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है और यमुना नदी के किनारे फैला हुआ है. यह एक प्रसिद्ध पक्षी-दर्शन स्थल और वन्यजीवों का अभयारण्य है. कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर शहर से करीब 45 किमी दूरी है. यह अभयारण्य 11,570 एकड़ में फैला हुआ है.

Related Articles

Back to top button