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Seoni Double Murder Verdict: सिवनी शराब दुकान हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला, मुख्य आरोपी को 4 बार उम्रकैद की सजा

जांजगीर चांपा: सिवनी गांव के सरकारी शराब दुकान में तैनात दो सुरक्षाकर्मी यदुनंद और जय कुमार 4 नवंबर 2023 को हर रोज की तरह ड्यूटी पर थे. रात को दुकान बंद होने के बाद शराब दुकान परिसर में अलग अलग खाट में सो रहे थे. तभी चोरी के इरादे से आरोपी दुकान के अंदर घुसे. दोनों गार्ड्स पर लोहे के टंगिया से वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और शराब दुकान का ताला तोड़कर कैश चोरी कर फरार हो गए.

साल 2023 डबल मर्डर की जांच पुलिस ने ऐसे की

मामले की रिपोर्ट 5 नवंबर को चांपा थाने में दर्ज कराई गई. मामले की जांच शुरू की गई. चांपा पुलिस ने शराब दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमे एक आरोपी सुरक्षा कर्मी पर हमला करते दिखा लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई. साथ ही घटना के दौरान एक से ज्यादा आरोपी होने का भी संदेह जाहिर किया गया.

इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने 7 लाख से ज्यादा मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और 100 से ज्यादा संदेहियों से पूछताछ की. जिसके बाद पुलिस ने सिवनी गांव के शिवशंकर चौहान, कृष्णा सहिस को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें शिव शंकर के पहले और बाद में दिए बयान में पुलिस को शंका हुई. पुलिस ने शिवशंकर की पत्नी और सौतेले बेटे से भी पूछताछ की. तीनों का बयान मिलाने पर शक की सुई शिवशंकर के पास आकर रूकी. फिर पुलिस ने कड़ाई से जब पति पत्नी से पूछताछ शुरु की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने शिवशंकर सहिस, पत्नी मंगली सहिस और सौतेले बेटे कृष्णा सहिस को गिरफ्तार कर लिया.

मुख्य आरोपी को 4-4 बार आजीवन कारावास

लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान सेशन जज जयदीप गर्ग ने शिवशंकर चौहान को चार बार आजीवन कारावास और आरोपी कृष्णा सहिस और शिव शंकर की पत्नी मंगली बाई को तीन तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 10-10 हजार अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.

पत्नी और सौतेले बेटे को 3-3 बार आजीवन कारावास

लोक अभियोजक संदीप सिंह ने बताया कि आरोपियों ने दो व्यक्तियों की हत्या की. धारा 302 का चार्ज 2 बार लगाया गया. इसमें 302 में दो दो बार आजीवन कारावास की सजा हुई. आरोपी शिवशंकर 397 और धारा 460 का भी चार्ज लगाया गया इसलिए चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

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