प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के विरुद्ध प्रयागराज जिला न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक मामले में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई।
एसीजेएम कोर्ट (कक्ष संख्या 10) ने मामले की सुनवाई करते हुए सांसद पप्पू यादव को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान न तो सांसद स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता अदालत में पेश हुआ। अदालत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पप्पू यादव को पेश होने का अंतिम अवसर प्रदान किया है और मामले की अगली सुनवाई की तिथि 20 सितंबर तय की है।
🏛️ वादी पक्ष के दूसरे गवाह के बयान दर्ज: अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी ने दी गवाही
अदालती कार्रवाई और गवाहों के बयान:
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दूसरे गवाह की गवाही: गुरुवार को हुई अदालती कार्रवाई के दौरान वादी मुकदमा की ओर से दूसरे गवाह अधिवक्ता अजय कुमार तिवारी के विधिवत बयान दर्ज किए गए।
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पूर्व की गवाहियां: इससे पूर्व की सुनवाई में गवाह सुनील कुमार वर्मा ने वादी की तरफ से गवाही दी थी, जबकि सबसे पहले मुख्य शिकायतकर्ता अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा का बयान दर्ज किया जा चुका है।
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साक्ष्य प्रस्तुत: शिकायतकर्ता ने मामले से संबंधित ऑडियो-वीडियो और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष रिकॉर्ड पर रख दिए हैं।
🚩 संसद परिसर में साधु का वेश धरकर प्रदर्शन: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे को लेकर दिया था बयान
विवाद की मुख्य पृष्ठभूमि:
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संसद में प्रदर्शन: सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने संसद भवन परिसर में साधु-संतों का छद्म भेष धारण कर गले में झोली डालकर प्रदर्शन किया था।
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चंदा चोरी का आरोप: पप्पू यादव ने अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की कथित चोरी को लेकर यह विरोध दर्ज कराया था।
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धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप: शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस कृत्य और भेष के जरिए सांसद ने सनातन धर्म, साधु-संतों और संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था का उपहास उड़ाते हुए उनका घोर अपमान किया है।
📜 भाजपा विधि प्रकोष्ठ के नेता ने दर्ज कराया मुकदमा: BNS की गंभीर धाराओं में केस
प्राथमिकी और विधिक प्रावधान:
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शिकायतकर्ता: सांसद के खिलाफ यह आपराधिक परिवाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह-संयोजक अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा ने दाखिल कराया है।
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न्यायिक आदेश: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कक्ष संख्या 10) योगेश जैन के न्यायिक आदेश के अनुपालन में यह आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
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लागू धाराएं: सांसद पप्पू यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं 318(4), 338, 196, 298, 299 और 356 के तहत मामला पंजीकृत है, जिसकी अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी।
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