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Legal Action on Youtuber: निशु आजाद और संजय आजाद के खिलाफ FIR की मांग, पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश

सीजेपी आंदोलन से चर्चा में आई यूट्यूबर निशु आजाद और उनके पिता संजय आजाद की मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकती हैं. हिंदू देवी-देवताओं जैसे भगवान शिव, दुर्गा, सरस्वती और कृष्ण को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से ताजा रिपोर्ट तलब कर ली है. अदालत ने पुलिस से स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा है कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है.

📝 2. अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने दायर की याचिका, धार्मिक भावनाएं आहत करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप

यह महत्वपूर्ण याचिका अधिवक्ता अमिता सचदेवा की ओर से अदालत में दायर की गई है. इस याचिका में मुख्य रूप से संजय आजाद और उनकी बेटी निशु आजाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने अपने वीडियो और बयानों के जरिए हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिससे आम जनमानस की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिला है.

🏛️ 3. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, BNS की इन धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की उठी मांग

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और वैमनस्य फैलाने के आरोपों से जुड़े इस संवेदनशील मामले में दिल्ली पुलिस को आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही, मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने के तुरंत निर्देश दिए जाएं.

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