Local & National News in Hindi
ब्रेकिंग
बंगाल में भर्ती घोटालों की जांच तेज: सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की दी... Dhar News: मार्शल आर्ट प्रशिक्षक बलवंत सिंह देवड़ा को मिली सिर कलम करने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी TVK Government: तमिलनाडु में 'थलपति' विजय की सरकार सुरक्षित, कांग्रेस और AIADMK बागियों ने दिया साथ Sonia Gandhi Health Update: सोनिया गांधी मेदांता अस्पताल में भर्ती, रूटीन चेकअप के बाद वापस दिल्ली ल... West Bengal News: सुवेंदु अधिकारी ने चुनी भवानीपुर सीट, नंदीग्राम छोड़ेंगे; विधानसभा में ली विधायक प... ऊर्जा संरक्षण: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में मंत्रियों और अफसरों को भी न... Delhi-Dehradun Expressway: लोनी से काठा के बीच सफर होगा महंगा, NHAI ने जारी की नई टोल दरें Prateek Yadav Death: मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा ख... Haridwar News: हरिद्वार के प्रतिबंधित क्षेत्र में नॉनवेज डिलीवरी पर बवाल, नगर निगम ने रैपिडो को दी च... Balaghat News: शादी की रात प्रेमिका ने बिछाया मौत का जाल, तरुण हत्याकांड में दुल्हन गिरफ्तार

Chhattisgarh Election 2026: धमतरी में पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन अलर्ट; धारा 144 के साथ चुनावी सभाओं पर पाबंदी

धमतरी: त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने जिले के 4 जनपद पंचायत क्षेत्रों में जहां-जहां उप निर्वाचन होना है, वहां कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के तहत धारा 144 लागू करने से लेकर लाउडस्पीकर, जुलूस, हथियार, होर्डिंग्स और शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियों तक पर प्रतिबंध लगाए गए हैं.

पंचायत उप निर्वाचन 2026

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कोलाहल अधिनियम प्रभावी रहेगा. इसके साथ ही तेज आवाज में संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, मोटरयान के प्रेसर हार्न और ऐसे सभी उपकरणों पर प्रतिबंध होगा, जिससे आम नागरिकों को परेशानी या भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीमित अनुमति के साथ लाउडस्पीकर के उपयोग की छूट रहेगी.

जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चलित वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी निर्वाचन आयोग द्वारा तय नियमों और समय सीमा के अनुरूप ही किया जा सकेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस अधिकारियों को ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त करने की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 04 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भी लागू

चुनावी माहौल को देखते हुए जिले के सभी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भी लागू कर दी गई है. आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों, जुलूस, रैली या आमसभा में लाठी, तलवार, रॉड, बल्लम, चैन या अन्य हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन का मानना है कि चुनाव प्रचार के दौरान भीड़, जुलूस और रैलियों में विवाद एवं शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है, जिसे रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा, यह प्रतिबंध संबंधित जनपद पंचायतों के उन सभी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगा जहां उप निर्वाचन होना है. हालांकि ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों एवं वैध हथियार लाइसेंस धारकों को इससे छूट प्रदान की गई है.

चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही संपत्ति विरूपण नियम भी प्रभावशील कर दिए गए हैं. संबंधित वार्डों में पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन और अन्य प्रचार सामग्री हटाने तथा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है. चुनावी सभाओं, जुलूसों और लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति देने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है. अब उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की चुनावी गतिविधि आयोजित करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेना अनिवार्य होगा: अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरी

विशेष दिशा निर्देश जारी

प्रशासन ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए हैं. निर्वाचन कार्य को ध्यान में रखते हुए सभी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति अवकाश पर नहीं जा सकेंगे और न ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे. अवकाश स्वीकृति के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर की अनुशंसा आवश्यक होगी.

आदर्श आचरण संहिता लागू

इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद शासकीय राशि से लगाए गए सभी विज्ञापन, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया है. त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तहत मतदान 1 जून 2026 को होगा, जबकि मतगणना एवं सारणीकरण 4 जून 2026 को किया जाएगा. जिला प्रशासन ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में सहयोग की अपील की है.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.