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Sonipat Crime News: खरखौदा में नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कैद, POCSO कोर्ट ने लगाया ₹52,000 जुर्माना

सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (POCSO) ने बेहद सख्त और अहम फैसला सुनाया है।

अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दुष्कर्म के दोषी रणबीर उर्फ अजय उर्फ कालू को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 52 हजार रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है, तो उसे 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

📝 पड़ोस में काम करने वाले युवक ने की थी दरिंदगी: 15 वर्षीय किशोरी को बनाया था शिकार

पीड़िता के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का ब्योरा:

  • फरवरी 2025 में दर्ज हुई थी शिकायत: मिली जानकारी के अनुसार, फरवरी 2025 में पीड़िता की मां ने खरखौदा थाना पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी।

  • लगातार किया दुष्कर्म: शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पड़ोस में काम करने वाले आरोपी रणबीर ने नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान 15 वर्षीय नाबालिग को हवस का शिकार बनाया और उसके साथ 3 से 4 बार दुष्कर्म किया।

  • जान से मारने की धमकी: घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने नाबालिग को डराया-धमकाया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते पीड़िता काफी समय तक सहमी रही।

🚔 पुलिस की त्वरित कार्रवाई: आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किए थे पुख्ता साक्ष्य

जांच प्रक्रिया और विधिक साक्ष्यों के आधार पर सजा:

  • तत्काल गिरफ्तारी: पीड़िता की मां द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद खरखौदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 फरवरी 2025 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

  • मेडिकल व बयान दर्ज: पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और अदालत में धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए।

  • सख्त पैरवी का नतीजा: अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए पुख्ता गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।

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